आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले भी इपीएफ और इएसआइसी के दायरे में
Updated at : 29 Oct 2019 9:11 AM (IST)
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पटना : श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि अाउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लोगों को इपीएफ और इएसआइसी का पूरा लाभ दिया जायेगा. विभागीय स्तर पर इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की है. बातचीत के बाद निर्णय हुआ है कि छठ पूजा के बाद राज्य भर में […]
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पटना : श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि अाउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लोगों को इपीएफ और इएसआइसी का पूरा लाभ दिया जायेगा. विभागीय स्तर पर इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की है. बातचीत के बाद निर्णय हुआ है कि छठ पूजा के बाद राज्य भर में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अगर इपीएफ या इएसआइसी से नहीं जोड़ा जायेगा, तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई होगी .
अाउटसोर्सिंग पर काम करने वालों को नहीं मिलता लाभ: आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को एजेंसी के माध्यम से कोई सुविधा नहीं दी जाती है. इएसआइसी और इपीएफ का लाभ नहीं दिया जाता है.
इस कारण उनसे जुड़े लोगों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. इसलिए जिस एजेंसी में दस से अधिक लोग काम करेंगे, उनके सभी कर्मचारियों को इएसआइसी से जोड़ना होगा और जो कर्मी उनके माध्यम से किसी दूसरी जगह काम करेंगे, उनको भी दोनों का लाभ देना होगा, वरना श्रम कानून के तहत कार्रवाई होगी.
हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी : राज्य भर के हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी देनी होगी. ऐसा नहीं करने वालों पर श्रम संसाधन विभाग कार्रवाई करेगा. अधिकारियों ने राज्य भर के सभी हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने के लिए लिस्ट बनाना शुरू किया है. इसमें प्राइवेट व सरकारी सभी संस्था शामिल होंगे.
नवंबर प्रथम माह से होगी शुरुआत
राज्य भर में संविदा पर काम करने वाले को दिया जायेगा इपीएफ व इएसआइसी का लाभ. श्रम कानून के तहत नवंबर प्रथम माह से होगी शुरुआत . ऐसा नहीं करने वाली एजेंसियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.
विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, श्रम संसाधन विभाग.
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