पटना हाइकोर्ट ने बिहार बोर्ड को दिया निर्देश, एसटीइटी के लिए उम्र सीमा में मिलेगी आठ साल की छूट

Updated at : 16 Oct 2019 9:01 AM (IST)
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पटना हाइकोर्ट ने बिहार बोर्ड को दिया निर्देश, एसटीइटी के लिए उम्र सीमा में मिलेगी आठ साल की छूट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने सेकेंड्री और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है. कोर्ट ने कहा कि उम्र सीमा में छूट दिये जाने के बाद 2011 से 2019 के बीच की अवधि […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने सेकेंड्री और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है. कोर्ट ने कहा कि उम्र सीमा में छूट दिये जाने के बाद 2011 से 2019 के बीच की अवधि में जिन उम्मीदवारों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है, वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा कि बोर्ड की गलती का खामियाजा उम्मीदवार को नही भुगतना पड़े, इसलिए इस बीच की अवधि का लाभ उम्मीदवारों को दिया जाये. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाइस्कूल व +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सात नवंबर को एसटीइटी आयोजित कर रही है. इसके लिए सामान्य भर्ती के तर्ज पर अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गयी है. तीन अक्तूबर तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित थी. कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश मिलने पर इसकी समीक्षा होगी. समीक्षा के बाद उचित निर्णय लिया जायेगा.
कोर्ट ने कहा, 2011 के बाद अब 2019 में हो रही परीक्षा, तो इस अवधि के सभी आवेदकों को मिले छूट
शिक्षा विभाग ने कहा, आदेश की प्रति मिलने पर उसकी समीक्षा करेंगे, फिर लेंगे निर्णय
एसटीइटी से हाइस्कूल और इंटर स्कूलों में भरे जाने हैं 37,335 पद
बिहार बोर्ड ने शिक्षकों के कुल 37,335 पदों के लिए इस बार एसटीइटी का विज्ञापन निकाला है. हाइस्कूल के लिए 25270 पद और इंटर कक्षाओं के लिए 12,065 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जायेगी. हाइस्कूल में अंग्रेजी-5054, गणित-5054, विज्ञान-5054, सामाजिक विज्ञान-5054, हिंदी -3000,संस्कृत-1054 और उर्दू विषय के लिए एक हजार पद हैं. इसी प्रकार इंटर कक्षाओं के लिए कुल 12065 पदों में अंग्रेजी के 2125, गणित के 2104, भौतिकी के 2384, रसायण शास्त्र के 2221 और प्राणीशास्त्र विषय के 1673 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी.
इससे पहले 2011 में हुआ था एसटीइटी पास हुए थे 88 हजार अभ्यर्थी
पटना : इससे पहले राज्य में एसटीइटी 2011 में हुआ था. इसका परीक्षाफल जून 2012 में प्रकाशित हुआ था. हाइस्कूलों के लिए करीब 68 हजार और प्लट टू स्कूलों के लिए 20 हजार अभ्यर्थियों ने एसटीइटी परीक्षा पास की थी.
इन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2012 में शुरू की गयी, जो अब तक जारी है. 2012 में हाइस्कूलों में 17,500 पद और प्लस टू में 17,583 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई. इनमें से हाइस्कूलों में करीब 12 हजार और प्लस टू स्कूलों में 5,391 शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकी है. वर्तमान में भी 2011 में एसटीइटी पास अभ्यर्थियों, जो प्रशिक्षित हैं, उनसे आवेदन लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. 2011 पात्रता परीक्षा में पास उम्मीदवार को अधिकतम सात साल तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने योग्य माना जायेगा.
आठ साल बाद निकला इस परीक्षा का विज्ञापन
कोर्ट को बताया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नियमानुसार प्रत्येक वर्ष किया जाना है. लेकिन, राज्य सरकार द्वारा 2011 के बाद 2019 में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. आठ साल के बाद इस परीक्षा के आयोजन करने से बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं, जो इस में शामिल होने की अपनी उम्र सीमा को पार कर चुके हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें इस परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल पा रहा है .
कोर्ट को बताया गया कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा ली जाती तो अभ्यर्थी अपनी उम्र सीमा के अंदर इस परीक्षा को पास कर लेते और शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्य हो पाते. इस परीक्षा के लिए विज्ञापन आठ वर्ष बाद 2019 में ही निकाला गया है, इसलिए उम्मीदवारों को उम्र सीमा में आठ वर्ष का लाभ दिया जाये. कोर्ट के निर्देश के बाद अब उन सभी उम्मीदवारों को राहत मिलने की संभावना है, जिनकी उम्र सीमा इस परीक्षा में बैठने की 2011 से 2019 के बीच मे समाप्त हो गयी थी.
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