पटना : जमीन विवाद को लेकर हत्या के प्रयास मामले में छह को जेल
Updated at : 20 Sep 2019 9:27 AM (IST)
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पटना : पटना के एडीजे 15 दीपक कुमार की अदालत द्वारा जमीन विवाद के चलते मारपीट व हत्या के प्रयास मामले में एक ही परिवार के छह लोगों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. सजायाफ्ता अभियुक्तों में बलिपुर गौरीचक निवासी तरुण पांडे, अवधेश पांडे, कारू पांडे, अरुण पांडे, मुन्ना पांडे व सूर्यदेव […]
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पटना : पटना के एडीजे 15 दीपक कुमार की अदालत द्वारा जमीन विवाद के चलते मारपीट व हत्या के प्रयास मामले में एक ही परिवार के छह लोगों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी गयी है.
सजायाफ्ता अभियुक्तों में बलिपुर गौरीचक निवासी तरुण पांडे, अवधेश पांडे, कारू पांडे, अरुण पांडे, मुन्ना पांडे व सूर्यदेव पांडे शामिल हैं. उक्त मामला पुनपुन (गौरीचक) थाने में 27 जुलाई 1998 को दर्ज हुआ था. सभी अभियुक्त हरवे हथियार से लैस होकर अपने ही गांव के अखिलेश पांडे व उसकी मां उर्मिला देवी को उस समय मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जब अखिलेश की गाय अभियुक्तों की खेत की फसल खा रही थी. उक्त बात को लेकर आपस में विवाद व गाली गलौज के कारण अभियुक्त तरुण पांडे ने अपनी पिस्टल से अखिलेश पांडे को गोली मारकर घायल कर दिया. वहीं, अवधेश पांडे ने भी गोली चलायी. जब उर्मिला देवी बीच बचाव करने आयी तो लाठी व पत्थर से बुरी तरह मार कर उर्मिला देवी की जांघ व पैर तोड़ दिया.
अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल चार गवाहों से गवाही करवायी. अदालत ने दोषी अभियुक्त तरुण पांडे व अवधेश पांडे को भादवी की धारा 307 में सात-सात साल का सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दिया. वहीं 27 ऑर्म्स एक्ट में दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी.
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