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लल्लू मुखिया की जमानत याचिका रद्द

Updated at : 01 Sep 2019 4:25 AM (IST)
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लल्लू मुखिया की जमानत याचिका रद्द

बाढ़ : बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार माधवेंद्र ने पंडारक के भोला सिंह सहित दो लोगों की हत्या की साजिश रचने के मुकदमे में आरोपित लल्लू मुखिया द्वारा दायर की गयी जमानत याचिका सुनवायी के बाद अस्वीकृत कर दी. लल्लू मुखिया ने तीन दिनों पूर्व पुलिस चौकसी को धता बताते हुए कोर्ट में […]

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बाढ़ : बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार माधवेंद्र ने पंडारक के भोला सिंह सहित दो लोगों की हत्या की साजिश रचने के मुकदमे में आरोपित लल्लू मुखिया द्वारा दायर की गयी जमानत याचिका सुनवायी के बाद अस्वीकृत कर दी. लल्लू मुखिया ने तीन दिनों पूर्व पुलिस चौकसी को धता बताते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.

आरोपित के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लल्लू मुखिया को गलत तरीके से मुकदमे में आरोपित बनाया गया है. वह निर्दोष है, लेकिन अदालत ने उसकी दलील नहीं मानी और याचिका को खारिज कर दिया. ज्ञात हो कि इस मामले में वारदात की सुपारी लेने वाले तीन शूटर जेल में हैं.
वीडियो मामले में केस दर्ज
बाढ़. पुलिस ने एके-47 हथियार लहराने वाले सनसनीखेज वायरल वीडियो के मामले में थानाध्यक्ष संजीत कुमार के बयान पर केस दर्ज किया है. इसमें फुलेलपुर निवासी विक्की कुमार, चंदन कुमार और नदमा गांव निवासी कर्मवीर के विरुद्ध लोगों को भयाक्रांत करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने इस वीडियो क्लिप को जांच के लिए विशेषज्ञ के पास भेजने की कार्रवाई भी शुरू की है.
इस संबंध में बाढ़ के प्रभारी थानाध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छापेमारी शुरू कर दी गयी है. आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार किया जायेगा. हालांकि आरोपित लगातार हथियार को खिलौना बताने पर अमादा हैं.
भोला के गुर्गे भेजे गये जेल
पंडारक. गांजा के साथ गिरफ्तार चंदन कुमार और डब्ल्यू कुमार को पुलिस ने जेल भेज दिया. दोनों आरोपित पंडारक गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने कुख्यात भोला के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान दोनों युवकों को 200 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपित भोला के गुर्गे हैं.
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