पटना : शिक्षा सचिव और मधुबनी के डीएम के वेतन पर रोक
Updated at : 24 Aug 2019 7:15 AM (IST)
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पटना : अदालती आदेश का पालन नहीं करना कई अधिकारियों को महंगा पड़ गया है. पटना हाइकोर्ट ने एक साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, मधुबनी के डीएम, मधुबनी के डीइओ व डीपीओ और जयनगर के बीडीओ को वेतन लेने से रोक दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक आदेश का पालन नहीं […]
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पटना : अदालती आदेश का पालन नहीं करना कई अधिकारियों को महंगा पड़ गया है. पटना हाइकोर्ट ने एक साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, मधुबनी के डीएम, मधुबनी के डीइओ व डीपीओ और जयनगर के बीडीओ को वेतन लेने से रोक दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक आदेश का पालन नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये सभी अधिकारी अपना वेतन नहीं लेंगे.
यह आदेश न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने जय प्रकाश नारायण राम द्वारा अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर मामले की की सुनवाई करते हुए दिया. इधर, सरकारी वकील से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को ही सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश का पालन भी कर दिया गया.
इसके पहले याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुरुषोत्तम झा ने कहा कि पांच फरवरी, 2018 को हाइकोर्ट ने पिता की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गयी कि आवेदक के पिता सरयू प्रसाद राम जय नगर प्रखंड स्कूल में सहायक शिक्षक थे.
उनकी मृत्यु 2014 में हो गयी थी. तीन साल तक जय प्रकाश राम शिक्षा विभाग का चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई करवाई तब वह थक हारकर हाइकोर्ट की शरण में आया. हाइकोर्ट ने पांच फरवरी, 2018 को ही निर्देश जारी कर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने को कहा. लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अदालत की भी बात नहीं मानी.
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