पटना : प्रतिबंधित दवाओं के निर्माण और बिक्री पर जवाब तलब
Updated at : 23 Aug 2019 9:03 AM (IST)
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पटना : हाइकोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित दवाओं के किये जा रहे निर्माण और उसकी हो रही बिक्री के खिलाफ दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय एवं न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की अधिवक्ता मयूरी को सुनने के बाद यह निर्देश दिया. […]
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पटना : हाइकोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित दवाओं के किये जा रहे निर्माण और उसकी हो रही बिक्री के खिलाफ दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय एवं न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की अधिवक्ता मयूरी को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आला अधिकारियों को कहा कि वे इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दायर कर कोर्ट को वस्तु स्थिति की जानकारी दे. कोर्ट को याचिकाकर्ता से अधिवक्ता मयूरी ने बताया कि राज्य में धड़ल्ले से प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण कर बिक्री की जा रही है. इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
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