पटना : दहेजलोभी पति को दस वर्षों का कठोर कारावास
Updated at : 07 Aug 2019 9:17 AM (IST)
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पटना : पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट दो मो अब्दुल सलाम ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को किरासन तेल छिड़क कर जला डालने के मामले में भुसौला दानापुर निवासी अभियुक्त पति मंगल कुमार को दस वर्ष को कठोर कारावास की सजा सुनायी. मामले के सूचक बीबीगंज थाना निवासी रामकिशोर राय ने अपनी सुपुत्री शोभा […]
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पटना : पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट दो मो अब्दुल सलाम ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को किरासन तेल छिड़क कर जला डालने के मामले में भुसौला दानापुर निवासी अभियुक्त पति मंगल कुमार को दस वर्ष को कठोर कारावास की सजा सुनायी.
मामले के सूचक बीबीगंज थाना निवासी रामकिशोर राय ने अपनी सुपुत्री शोभा देवी की शादी 29 अप्रैल 2015 को मंगल कुमार से की. परंतु शादी के कुछ ही दिन बाद अभियुक्त पति ट्रक खरीदने के लिए दो लाख रुपये की मांग करने लगा तथा नहीं देने पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देनी शुरू कर दी.
घटना के पूर्व अभियुक्त पति ने मृतका को जहर देकर भी मारने का प्रयास किया. मृतक के पिता को 31 अप्रैल 2016 को सूचना मिली कि शोभा देवी को अभियुक्तगण आग लगा कर जला दिया है, जिसकी बाद में इलाज के क्रम में मौत हो गयी. फुलवारी थाने में 21 अप्रैल 2016 को कांड संख्या 730/16 भादवि की धारा 304 बी व 498 ए में दर्ज हुआ.
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