पाटलिपुत्र कॉलोनी में बने अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस अवैध घोषित, 244 भूखंडों पर चलायी जा रही हैं गैर आवासीय गतिविधियां

सुमित कुमार/प्रभात रंजन पटना : पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड के तहत बसायी गयी आवासीय पाटलिपुत्र कॉलोनी के 689 भूखंडों में 244 पर गैर आवासीय गतिविधियां चलायी जा रही हैं. इनमें अपार्टमेंट निर्माण से लेकर स्कूल, कोचिंग, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, होटल, गेस्ट हाउस, ऑफिस आदि संचालित हो रहे हैं. न्यायालय, निबंधक सहयोग समिति ने […]
सुमित कुमार/प्रभात रंजन
पटना : पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड के तहत बसायी गयी आवासीय पाटलिपुत्र कॉलोनी के 689 भूखंडों में 244 पर गैर आवासीय गतिविधियां चलायी जा रही हैं. इनमें अपार्टमेंट निर्माण से लेकर स्कूल, कोचिंग, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, होटल, गेस्ट हाउस, ऑफिस आदि संचालित हो रहे हैं. न्यायालय, निबंधक सहयोग समिति ने इन सभी गैर आवासीय संरचना को अवैध घोषित करते हुए भूखंड के आवंटी पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसायटी को कार्रवाई का निर्देश दिया है. पटना के डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त से लेकर संबंधित पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गयी है.
- पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन को कार्रवाई का निर्देश
- 244 भूखंडों पर गैर आवासीय गतिविधियां चलायी जा रही हैं
- जिला सहकारिता कार्यालय ने भेजा नोटिस
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