12.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना : वेंडिंग जोन का काम धरातल पर दिखे

हाइकोर्ट ने कागजी खानापूर्ति करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वेंडिंग जोन बनाये जाने के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ […]

हाइकोर्ट ने कागजी खानापूर्ति करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वेंडिंग जोन बनाये जाने के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की. खंडपीठ ने कोर्ट में उपस्थित नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव व पटना नगर निगम आयुक्त को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि काम धरातल पर दिखना चाहिए. कागजी खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा.
ठप हो जाता है यातायात
इस जनहित याचिका में यह
बात कही गयी है कि पटना की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है. अतिक्रमण का मुख्य कारण सड़कों के किनारे फुटपाथ पर लगने वाले दुकान हैं. इसके अलावा छोटे-मोटे वाहनों को जहां-तहां रोक देने से भी
यातायात व्यवस्था लचर हो जाती है. जब तक वेंडिंग जोन बनाया नहीं जायेगा, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही सरकार और नगर निगम को वेंडिंग जोन बनाये जाने को लेकर की गयी कार्रवाइयों का पूरा ब्योरा मांगा था. सुनवाई के समय पूरा ब्योरा नहीं दिये जाने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में वेंडिंग जोन के बारे में पूरा ब्योरा 16 जुलाई तक देने को कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें