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कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी आज आयेंगे पटना, सिविल कोर्ट में होंगे पेश

Updated at : 06 Jul 2019 5:48 AM (IST)
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कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी आज आयेंगे पटना, सिविल कोर्ट में होंगे पेश

पटना : कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पटना आयेंगे. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दर्ज कराये गये मानहानि के एक मामले में उनकी सिविल कोर्ट में पेशी है. इसको लेकर शुक्रवार को प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट परिसर में सक्रिय दिखायी दीं. एसपीजी दस्ते ने सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को अपने […]

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पटना : कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पटना आयेंगे. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दर्ज कराये गये मानहानि के एक मामले में उनकी सिविल कोर्ट में पेशी है. इसको लेकर शुक्रवार को प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट परिसर में सक्रिय दिखायी दीं. एसपीजी दस्ते ने सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है.

राहुल गांधी की पेशी पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की अदालत में परिवार संख्या 1551 (सी)/19 में होगी. कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए उनको सम्मन जारी किया है. राहुल गांधी किस रास्ते अदालत में पेश होंगे, इस संबंध में सुरक्षा अधिकारियों ने एसीजीएम (एक) कुमार गुंजन से भी मुलाकात की. संभावना है कि इस मामले में की सुनवाई दोपहर लगभग दो बजे से हो.
प्रदेश कांग्रेस ने की भव्य स्वागत की तैयारी
प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के स्वागत की पूरी तैयारी की है. पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष एचके वर्मा ने बताया कि दोपहर में पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जायेगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ मदन मोहन झा, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह के साथ पार्टी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे. इस सिलसिले में बिहार के पार्टी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने तैयारी की समीक्षा की.
मोदी सरनेम को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
मालूम हो कि लोकसभा चुनाव सभा के दौरान कर्नाटक के कोलार में 15 अप्रैल, 2019 को एक सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. इस वक्तव्य को आधार बनाते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 19 अप्रैल, 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर कर अदालत में शपथ पर बयान दर्ज करवाया था.
मोदी ने भाषण के सबूत के तौर पर एक सीडी भी प्रस्तुत किया था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमेश राय ने 20 अप्रैल, 2019 को भादवि की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए अदालत में उपस्थित होने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया. साथ ही परिवाद पत्र पर अगली सुनवाई के लिए एसीजेएम एक की अदालत में अभिलेख को भेज दिया.
जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिली, नहीं जा सकेंगे मुजफ्फरपुर
नयी दिल्ली. शनिवार को पटना से राहुल गांधी मुजफ्फरपुर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है. पार्टी सूत्र ने बताया कि पहले यह विचार था कि वह मुजफ्फरपुर जायेंगे व पीड़ित परिवारों से िमलेंगे. पर जिला प्रशासन ने कहा है कि वीआइपी के आने से बच्चों व उनके परिजनों को दिक्कत हो सकती है. फिलहाल किसी भी वीआइपी को अनुमति नहीं दी जा रही है. हमने प्रशासन की बात को स्वीकार कर लिया है.
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