पटना : राज्य सरकार ने 64 करोड़ से ज्यादा रुपये प्रोविडेंट फंड में जमा किया अंशदान

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Jul 2019 9:02 AM

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पटना : पटना हाइकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद संविदा सहित आउटसोर्सिंग तथा दैनिक वेतन पर बहाल राज्य के सवा लाख से ज्यादा कर्मियों को इपीएफ का लाभ दिया गया है. सरकार ने इपीएफ कानून का पालन करते हुए इन कर्मियों का 64 करोड़ से ज्यादा का अंशदान जमा कराया है. इस बात की जानकारी […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद संविदा सहित आउटसोर्सिंग तथा दैनिक वेतन पर बहाल राज्य के सवा लाख से ज्यादा कर्मियों को इपीएफ का लाभ दिया गया है. सरकार ने इपीएफ कानून का पालन करते हुए इन कर्मियों का 64 करोड़ से ज्यादा का अंशदान जमा कराया है.
इस बात की जानकारी राज्य सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर कर पटना हाइकोर्ट को दी गयी है. राज्य में संविदा सहित आउटसोर्सिंग तथा दैनिक वेतन पर बहाल कर्मियों को इपीएफ कानून का लाभ नहीं दिया जा रहा था. जिसे लेकर अधिवक्ता शंभू शरण सिंह ने हाइकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी. रिट याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार सहित इपीएफ को कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था. लेकिन अदालती आदेश का पालन नहीं
किया गया. जब अदालती आदेश की अवमानना का मामला दायर किया गया और कोर्ट ने जब कड़ी फटकार लगायी, तब जाकर राज्य सरकार तथा इपीएफ ने कार्रवाई शुरू की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया एसडी संजय से जानना चाहा कि राज्य में इस कानून का पालन क्यों नहीं किया गया. संजय ने कोर्ट को बताया हर हाल में इस कानून का पालन किया जायेगा.
वहीं राज्य सरकार ने भी कानून को हर हाल में लागू करने की जानकारी कोर्ट को दी. इपीएफ ने भी अभियान चला कर कर्मियों को लाभ दिलाने की बात कही थी. अदालती आदेश के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को इपीएफ का लाभ मिला है.
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