ePaper

पटना : असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ

Updated at : 03 Jul 2019 7:22 AM (IST)
विज्ञापन
पटना : असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के सरकारी मेडिकल काॅलेजों में 1717 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने पिछले सप्ताह ही इस मामले पर सुनवाई […]

विज्ञापन

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के सरकारी मेडिकल काॅलेजों में 1717 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

खंडपीठ ने पिछले सप्ताह ही इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित की गयी अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती दी गयी थी . हाइकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि उम्र सीमा के मामले में राज्य विधानमंडल से पास कानून में कहीं से भी न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नही है .

मालूम हो कि सरकारी मेडिकल काॅलेजों में 1717 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन निकाल कर आवेदन आमंत्रित किया था.

आयोग ने आवेदन प्राप्त होने के बाद टेस्ट लेकर रिजल्ट तैयार कर लिया गया था. आयोग के रिजल्ट को पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. हाइकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए उक्त रिजल्ट के प्रकाशन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी. खंडपीठ के मंगलवार के आदेश के बाद बीपीएससी अब यह रिजल्ट जारी कर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति करेगा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन