धारा 144 लागू, कंट्रोल रूम में रहेंगे मजिस्ट्रेट
Updated at : 23 May 2019 4:28 AM (IST)
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पटना : मतगणना के अवसर पर राज्य में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये मतगणना स्थल से 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी. राज्य भर में कंट्रोल रूम में मजिस्ट्रेट- पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाकर क्यूआरटी तैनात की गयी हैं. भड़काऊ बयान देने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी. बुधवार […]
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पटना : मतगणना के अवसर पर राज्य में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये मतगणना स्थल से 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी. राज्य भर में कंट्रोल रूम में मजिस्ट्रेट- पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाकर क्यूआरटी तैनात की गयी हैं. भड़काऊ बयान देने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी. बुधवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई.
इसमें अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन आदि उच्च अधिकारियों ने गृह मंत्रालय द्वारा मतगणना के दौरान हिंसा फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा प्लान तैयार किया है.
हर जिले में पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा. इसमें एक दंडाधिकारी और पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी हर समय तैनात रहेंगे. कंट्रोल रूम में दो से तीन- क्यूआरटी को दंगा निरोधक साजो सामान के साथ तैयारी की हालत में रखा जायेगा.
घटना को कैमरे में कैद करने के लिये वीडियोग्राफर की टीम भी रहेगी. प्रत्येक अनुमंडल में कम से कम चार से पांच पुलिस पदाधिकारी एवं 25 -30 पुलिस कर्मियों की क्यूआरटी तैनात रहेगी. संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में बल रहेगा. उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के तहत मतगणना स्थल से 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी.
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