23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना : आपराधिक इतिहास छिपाने पर वकील को जारी किया शोकॉज

पटना : बिहार स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने आपराधिक इतिहास छिपा कर वकालत का लाइसेंस लेने वाले सुपौल जिला न्यायालय में 16 साल से वकालत करने वाले वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बिहार बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने सुपौल के वकील राज कुमार सिंह को 30 मई तक जवाब […]

पटना : बिहार स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने आपराधिक इतिहास छिपा कर वकालत का लाइसेंस लेने वाले सुपौल जिला न्यायालय में 16 साल से वकालत करने वाले वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बिहार बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने सुपौल के वकील राज कुमार सिंह को 30 मई तक जवाब देने को कहा है.
अनुशासन समिति ने वकील राजकुमार से पूछा है कि आपराधिक इतिहास छिपाकर लाइसेंस लेने के मामले में क्यों नहीं उनके वकालत करने के लिए बार काउंसिल द्वारा दिये गये लाइसेंस को रद्द कर दिया जाये? सुपौल के ही व एक वकील सौरभ कुमार सिंह के पिता विनय कुमार सिंह ने बिहार स्टेट बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करायी थी कि राजकुमार सिंह कई आपराधिक मामले में अभियुक्त है. जिस साल (2003) उसने वकील होने का लाइसेंस लिया था, उस साल उसके ऊपर तीन आपराधिक मामले चल रहे थे. बार काउंसिल में दिये शपथ पत्र में कहा था कि उसके ऊपर कोई केस नहीं है .
80 लाख की ठगी के मामले में कांग्रेस नेता को हाइकोर्ट से नहीं मिली जमानत :
पटना : ठगी के मामले में अभियुक्त बनाये गये बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार को पटना हाइकोर्ट से जमानत नहीं मिली. न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की एकलपीठ ने ललन कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
गत वर्ष यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने नवरत्न ज्वेलर्स के मालिक धीरज कुमार से 80 लाख के गहने खरीदे, लेकिन उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया. इस मामले को लेकर एसके पुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसके बाद ललन कुमार ने ज्वेलर्स मालिक के खिलाफ गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली की एक महिला और उसके पति से रुपये के लेन-देन मामले में गलत तरीके से केस दर्ज कराया गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें