चुनाव को लेकर निर्देश : लाउडस्पीकर के लिए अलग से देना होगा आवेदन, बिना अनुमति वाहन से नहीं करेंगे प्रचार

Updated at : 20 Apr 2019 5:37 AM (IST)
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चुनाव को लेकर निर्देश :  लाउडस्पीकर के लिए अलग से देना होगा आवेदन, बिना अनुमति वाहन से नहीं करेंगे प्रचार

पटना : चुनाव प्रचार के लिए अभ्यर्थी किसी भी संख्या में वाहनों का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए उनको सक्षम प्राधिकार से अनुमति पत्र (परमिट) लेना होगा. पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के लिए यह अनुमति पटना सदर एसडीओ (सहायक निर्वाची पदाधिकारी) जबकि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए अपर समाहर्ता (निर्वाची पदाधिकारी) के स्तर […]

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पटना : चुनाव प्रचार के लिए अभ्यर्थी किसी भी संख्या में वाहनों का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए उनको सक्षम प्राधिकार से अनुमति पत्र (परमिट) लेना होगा. पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के लिए यह अनुमति पटना सदर एसडीओ (सहायक निर्वाची पदाधिकारी) जबकि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए अपर समाहर्ता (निर्वाची पदाधिकारी) के स्तर पर दी जायेगी.

उपयोग किये जाने वाले वाहनों पर अनुमति पत्र (परमिट) की मूल प्रति को सामने वाले शीशे (विंड स्क्रीन) पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा.
अनुमति पत्र पर वाहन की संख्या तथा उस अभ्यर्थी का नाम आवश्य अंकित रहना चाहिए. शुक्रवार को आवासीय कार्यालय में आयोजित बैठक में डीएम कुमार रवि ने यह जानकारी दी.
बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग भी नहीं : डीएम ने बताया कि बिना अनुमति पत्र प्राप्त किये प्रयुक्त वाहन पर अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार को अवैध मानते हुए उसे तत्काल प्रचार कार्य से हटा लिया जायेगा.
किसी एक अभ्यर्थी के नाम से ली गयी वाहन की अनुमति का उपयोग दूसरे अभ्यर्थी द्वारा किये जाने पर आइपीसी की धारा 171 जी के अधीन कार्रवाई की जायेगी. बिना अनुमति के वाहन में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जायेगा. इसके लिए अनुमति लेना जरूरी है. विशेष प्रचार वाहनों जैसे वीडियो रथ आदि के प्रयोग के लिए सक्षम प्राधिकारियों से इसकी अनुमति लेनी होगी.
परिवहन वाहन से बूथों तक मतदाताओं को पहुंचाना अपराध
डीएम ने बताया कि परिवहन के लिए प्रयुक्त किसी प्रकार के वाहन से किसी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाना या पहुंचाना अपराध है. मतदान और मतगणना के दिन मॉनिटरिंग के लिए किसी राजनीतिक दल के नेता को वायुयान और हेलिकाॅप्टर के उपयोग की अनुमति नहीं है.
मतदान के दिन वाहनों की अनुमति अलग से दाखिल आवेदन के आधार पर दी जायेगी. इस दिन अभ्यर्थी व इलेक्शन एजेंट को संपूर्ण लोक सभा क्षेत्र के लिए एक-एक वाहन की अनुमति मिलेगी.
चिह्नित क्षेत्र में ही भ्रमण करेगा वाहन
संबंधित लोक सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा के लिए संबंधित अभ्यर्थी के कार्यकताओं के द्वारा उपयोग किये जाने के लिए ड्राइवर सहित पांच लोगों के लिए एक गाड़ी से अधिक की अनुमति नहीं मिलेगी. अनुमति प्राप्त वाहन संबंधित चिन्हित क्षेत्र में ही भ्रमण करेगा. डीएम ने बताया कि सभी प्रकार की वाहन अनुमति अलग-अलग रंग के कागज पर दी जायेगी.
बैठक में डीडीसी डाॅ आदित्य प्रकाश, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी जैनेंद्र कुमार, अपर समाहर्त्ता राजीव कुमार श्रीवास्तव, एडीएम विभागीय जांच कपिलेश्वर मंडल, उप निर्वाचन पदाधिकारी निलय सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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