पटना : राजेंद्र नगर फ्लाइ ओवर के नीचे अतिक्रमण पर सरकार से जवाब-तलब

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Mar 2019 5:15 AM

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पटना : राजधानी पटना के राजेंद्रनगर स्थित फ्लाइ ओवर के नीचे अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण और दुकानों की अवैध तरीके से की गयी बंदोबस्ती के मामले में पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह में इस मामले में अपना […]

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पटना : राजधानी पटना के राजेंद्रनगर स्थित फ्लाइ ओवर के नीचे अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण और दुकानों की अवैध तरीके से की गयी बंदोबस्ती के मामले में पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह में इस मामले में अपना जवाब दें.
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
इस मामले में पटना के डीएम और पटना नगर निगम द्वारा दायर किये गए शपथ पत्र को असंतोषजनक पाते हुए हाइकोर्ट में एक सिरे से खारिज कर दिया गया. साथ ही कोर्ट ने कहा की अगली तिथि तक इस मामले में स्पष्ट रूप से शपथ पत्र अदालत में दायर किया जाये. कोर्ट यह भी जानना चाह रहा है कि किस नियम के तहत फ्लाईओवर के नीचे की जमीन की बंदोबस्ती की गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद की जायेगी.
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