पटना : अवैध कारतूस बरामदगी मामला, हाइकोर्ट से मंजू वर्मा को मिली नियमित जमानत
Updated at : 13 Mar 2019 6:14 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को नियमित जमानत दे दी. न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने मंजू वर्मा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत को श्रीमती वर्मा की ओर […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को नियमित जमानत दे दी. न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने मंजू वर्मा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत को श्रीमती वर्मा की ओर से बताया गया कि इस मामले में पुलिस की ओर से जांच के बाद आरोपपत्र समर्पित कर दिया गया है.
याचिकाकर्ता महिला है और जमानत मिलने के बाद उसका दुरुपयोग नहीं करेंगी. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच के दौरान जब सीबीआइ ने बेगूसराय के चेरियाबरियापुर स्थित पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पैतृक आवास पर छापेमारी की थी, तो उनके आवास से अवैध रूप से रखे गये 50 जिंदा कारतूस जब्त किये थे. इसके बाद सीबीआइ ने मंजू वर्मा के खिलाफ चेरियाबरियारपुर थाने में कांड संख्या 143/ 2018 दर्ज कराया था. मंजू वर्मा इस मामले में 20 नवंबर, 2018 जेल में बंद है. वहीं, उनके पति चंद्रशेखर वर्मा 29 अक्तूबर, 2018 से जेल में हैं.
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