पटना : दारोगा बहाली में उम्र सीमा की छूट नहीं दी जायेगी : हाइकोर्ट
Updated at : 16 Feb 2019 4:05 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि दारोगा बहाली में उम्र सीमा की छूट नहीं दी जायेगी. इस मामले में एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया. इससे संबंधित अपील बिहार पुलिस […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि दारोगा बहाली में उम्र सीमा की छूट नहीं दी जायेगी. इस मामले में एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया. इससे संबंधित अपील बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने की थी.
कोर्ट ने कमीशन का पक्ष सुनने के बाद कहा कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है. ऐसी स्थिति में इस बहाली में उम्र सीमा में छूट देने के कानून को लागू नहीं किया जायेगा. अगर सरकार चाहे तो इसके बाद जो नियुक्ति की जाने वाली है उसमें उम्र सीमा में छूट दे सकती है. अभी वर्तमान में दारोगा बहाली के लिए जो परीक्षा आयोजित की गयी थी उसमें वर्ष 2006 का सर्कुलर लागू नहीं किया जा सकता है.
जबकि, एकल पीठ ने 2006 के सर्कुलर के अनुसार दारोगा के पद पर की जा रही नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश दिया था. कमीशन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उम्र सीमा में छूट देने के लिए सरकार ने वर्ष 2006 में नियम बनाया था. वहीं बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का गठन वर्ष 2016 में किया गया है. ऐसी स्थिति में वर्ष 2016 का नियम इस पर लागू नहीं माना जा सकता है.
गौरतलब है कि दारोगा बहाली में अनियमितता समेत अन्य मामलों को लेकर हाइकोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर की गयी थीं. इन पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने दारोगा बहाली में हुई अनियमितता को सही पाते हुए बहाली प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था.
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