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कैबिनेट के फैसला : निजी स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, फीस कंट्रोल अधिनियम को मंजूरी

Updated at : 13 Feb 2019 7:25 AM (IST)
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कैबिनेट के फैसला : निजी स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, फीस कंट्रोल अधिनियम को मंजूरी

पटना : राज्य के प्राइवेट स्कूलों के नियंत्रण के लिए नये प्राइवेट फीस कंट्रोल अधिनियम 2019 को राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी. नये प्रावधान के लागू होने के बाद निजी स्कूल सालाना फीस में मनमानी वृद्धि नहीं कर पायेंगे. नये अधिनियम के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिसमें […]

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पटना : राज्य के प्राइवेट स्कूलों के नियंत्रण के लिए नये प्राइवेट फीस कंट्रोल अधिनियम 2019 को राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी. नये प्रावधान के लागू होने के बाद निजी स्कूल सालाना फीस में मनमानी वृद्धि नहीं कर पायेंगे. नये अधिनियम के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा. अगर निजी स्कूल फीस में मनमानी वृद्धि करते हैं तो इसकी शिकायत इस कमेटी के पास की जा सकती है.
सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी. पीजी करनेवाले चिकित्सकों को बड़ी राहत मिली है. उनको तीन साल तक सेवा देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है. अब उन्हें बांड नहीं भरना होगा. इसके अलावा अभियोजन निदेशालय में पर्सनल एप्रेजल रिपोर्ट लिखने के लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है.
इसके अलावा उर्दू निदेशालय में 15 अाशुलिपिक पद के सृजन, प्रखंडों में संविदा पर काम कर रहे कृषि समन्वयकों काे बीपीएससी से नियमित नियुक्ति तक काम करने पर सहमति दी गयी है. पीएम सिंचाई योजना के तहत 18.87 करोड़ रुपये की निकासी पर मुहर लगायी गयी है. चेचर संग्रहालय में चार पदों का सृजन को मंजूरी दी गयी है.
राज्यांश मद में मनरेगा के लिए 417 करोड़ की अग्रिम निकासी की मंजूरी दी गयी है. ग्रामीण पेयजल योजना 2020 तक पूरा नहीं होने पर राज्य सरकार अपने खजाने से पूरा करायेगी. कैबिनेट ने बिहार वित्त सेवा नियमावली 1953 में संशोधन प्रस्ताव और कर्मियों को ट्रेनिंग देने में संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति दी है. कैबिनेट ने बिहार बिजली कंपनी को 122 करोड़ देने पर सहमति दी है.
विद्युत भवन में नयी बिल्डिंग के लिए 84.13 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, जबकि बिजली विस्तारीकरण के लिए 107 करोड़ के ऋण पर सहमति दी गयी. बिजली सब्सिडी के लिए 933 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले नये ब्रिज के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 59.48 करोड़ मंजूर किये गये हैं.
रक्सौल-आदापुर नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए 39 करोड़, भोजपुर के चंदा में पॉलिटेक्निक के लिए 7.5 एकड़ जमीन हस्तानांतरण, लखीसराय के हलसी में पॉलिटेक्निक के लिए 7.5 एकड़ जमीन, खड़गपुर में न्यायाधीशों के आवास व न्यायालय के लिए 7.5 एकड़ जमीन हस्तानांतरण पर मुहर लगी है.
पटना के तत्कालीन कारखाना निरीक्षक शुमेश्वर कुमार बर्खास्त कर दिया गया है. जहानाबाद में शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर हॉस्पिटल भवन बनाने के लिए 93.53 करोड़ मंजूर किये गये हैं. पंचायतों में ऑटोमेटिक वर्षामापी यंत्र लगाने के लिए 33 जिलों की 7230 पंचायतों में 144 करोड़ खर्च होगी.
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