पटना : न्यायिक सेवा पीटी के रिजल्ट पर रोक से हाइकोर्ट का इन्कार
Updated at : 22 Jan 2019 6:40 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) को तीन सप्ताह में जवाब
देने का निर्देश दिया है. इस सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए 27 और 28 नवंबर, 2018 को प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी ने ली थी. इसका रिजल्ट सात जनवरी, 2019 को आया था. याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि प्रावधानों के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा के बाद जितने उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया है.
हाइकोर्ट को बताया गया कि करीब 17 हजार अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे. इसके अनुसार 1800 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला जाना चाहिए था. लेकिन बीपीएससी ने सिर्फ 1100 अभ्यर्थियों का ही परिणाम निकाला. कोर्ट ने इस पर कहा कि आयोग के जवाब के बाद ही इस मामले पर चार सप्ताह के बाद विस्तृत सुनवाई की जायेगी.
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