18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पटना : अब स्लीपर बसों का भी होगा रजिस्ट्रेशन, सीएम ने दिया निर्देश, आज निकाला जायेगा नोटिफिकेशन

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में स्लीपर बसों का भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. इसको लेकर विभागीय स्तर पर सोमवार को नोटिफिकेशन निकाला जायेगा और बिहार के सभी जिलों में एक साथ स्लीपर बसों का रजिस्ट्रेशन संभव हो जायेगा. वहीं, वैसी स्लीपर बसों पर कार्रवाई भी होेगी, जो मानक को पूरा किये […]

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में स्लीपर बसों का भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. इसको लेकर विभागीय स्तर पर सोमवार को नोटिफिकेशन निकाला जायेगा और बिहार के सभी जिलों में एक साथ स्लीपर बसों का रजिस्ट्रेशन संभव हो जायेगा. वहीं, वैसी स्लीपर बसों पर कार्रवाई भी होेगी, जो मानक को पूरा किये बिना गलत तरीके से चला रहे हैं.
इस बाबत सभी परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वैसे सभी बसों पर कार्रवाई करें या वह मानक के मुताबिक पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, तब बस को सड़क पर चलाये. गौरतलब है कि प्रभात खबर ने 19 जनवरी के अंक में ‘बिना लाइसेंस बिहार में चल रही हैं स्लीपर बसें’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. इसके बाद परिवहन विभाग सक्रिय हुआ है.
लंबी दूरी के यात्रियों को मिलेगी राहत : बिहार में स्लीपर बसों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद लंबी दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी. बिहार के सभी जिलों से हर दिन बस से सवारी करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है.
बिहार में स्लीपर बसों के निबंधन के लिए अधिकारियों को दिशानिर्देश दिया गया है कि जब भी अधिकारी स्लीपर बसों का निबंधन करें, तो उस वक्त बसों के निर्माण बॉडी कोड पर एआइएस-52 व एआइएस-119 (आरइवी :1) 2016 के अनुरूप होना चाहिए. वहीं, केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत भारत सरकार की एजेंसी से स्लीपर बस के बॉडी स्वीकृत व प्रमाणित किया गया हो
राजस्व का भी होगा फायदा
पटना से रांची या अन्य जगहों से चलने वाली स्लीपर बसों का रजिस्ट्रेशन झारखंड या यूपी से करा कर बस मालिक चला रहे हैं. ऐसे में बिहार के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है. यहां से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद बस मालिक यहीं से स्लीपर बसों का परमिट लेंगे. इससे सरकार के खाते में भी पैसा जायेगा और लोगों को भी राहत होगी.
बिहार में स्लीपर बसों को मुख्यमंत्री के स्तर से अनुमति मिल गयी है. इसके बाद विभागीय स्तर पर इसका नोटिफिकेशन निकालने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. वहीं, गलत तरीके से बिहार में चल रही बसों पर कार्रवाई भी होगी अौर बिना मानक को पूरा किये किसी स्लीपर बस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.
-संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel