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पटना : 14 नगर पर्षद के गठन की प्रक्रिया शुरू

शशिभूषण कुंवर पटना : राज्य में 14 नगर पर्षद क्षेत्रों के गठन की तैयारी शुरू हो गयी है. साथ ही 14 नगर पर्षद क्षेत्रों में वार्डों की संख्या बढ़ जायेगी, जिससे इन निकायों में वार्ड पार्षदों की संख्या में भी वृद्धि होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी […]

शशिभूषण कुंवर
पटना : राज्य में 14 नगर पर्षद क्षेत्रों के गठन की तैयारी शुरू हो गयी है. साथ ही 14 नगर पर्षद क्षेत्रों में वार्डों की संख्या बढ़ जायेगी, जिससे इन निकायों में वार्ड पार्षदों की संख्या में भी वृद्धि होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है. नवगठित होनेवाले नगर पर्षद इसकी सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं.
अभी तक इनका दर्जा नगर पंचायत का है. इसके अलावा वैसे नगर पर्षद क्षेत्र, जिनकी आबादी एक लाख से दो लाख के बीच है, इनमें वार्ड पार्षदों की संख्या में वृद्धि की जायेगी. इन सभी नये निकायों के लिए सरकार की ओर से सुविधाएं बहाल करने के लिए इंजीनियरों के अतिरिक्त पदों का सृजन भी किया जा चुका है. नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगर पंचायत की आबादी 12 हजार से 40 हजार होनी चाहिए. इसी तरह से नगर पर्षद क्षेत्र के लिए आबादी 40 हजार से दो लाख के बीच होनी चाहिए.
दो लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा प्राप्त होता है. 2011 की जनगणना के बाद राज्य की 13 नगर पंचायतों की आबादी नगर पर्षद क्षेत्र की शर्त को पूरी कर रही है.
राज्य की वैसी नगर पंचायत क्षेत्र, जिनकी आबादी 40 हजार से अधिक हो गयी है, उनमें नगर पंचायत मनेर, नगर पंचायत राजगीर, नगर पंचायत हरनौत, नगर पंचायत शेरघाटी, नगर पंचायत नवगछिया, नगर पंचायत क्षेत्र बैरगनिया, नगर पंचायत क्षेत्र रामनगर, नगर पंचायत क्षेत्र बड़हिया, नगर पंचायत झाझा, नगर पंचायत बखरी, नगर पंचायत तेघड़ा, नगर पंचायत बलिया, नगर पंचायत परसा बाजार और नगर पंचायत बरौली शामिल हैं.
इन नगर पंचायतों की आबादी वार्ड पार्षदों की संख्या में वृद्धि करनेवाली भी हो गयी है. इसी तरह से राज्य की 14 नगर पर्षद क्षेत्र हैं, जिनकी की आबादी के अनुपात में वार्ड पार्षदों की संख्या कम है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जा रही तैयारी के अनुसार इन नगर पर्षद क्षेत्रों में वार्ड पार्षदों की संख्या में इजाफा होना है.
नये वार्डों के गठन का प्रावधान
नगर पंचायत क्षेत्र
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए न्यूनतम आबादी 12 हजार होनी चाहिए. साथ ही इसमें गैर कृषि कार्य करनेवाले लोगों की संख्या 50% या उससे अधिक होना आवश्यक है. नगर पंचायत की आबादी 12-40 हजार के बीच रखने का प्रावधान हैं. 40 हजार से अधिक आबादी वाले नगर पंचायतों को नगर पर्षद क्षेत्र में उत्क्रमित किया जायेगा.
नगर पर्षद क्षेत्र
नगर पर्षद क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें 40 हजार से अधिक व एक लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र. एक लाख से अधिक पर डेढ़ लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र और डेढ़ लाख से अधिक व दो लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र.
आबादी के अनुपात में 40 हजार से एक लाख की आबादी वाले क्षेत्र में वार्ड पार्षदों की संख्या न्यूनतम 25 और अधिकतम 37 हो सकती है. इसी तरह से एक लाख से डेढ़ लाख की आबादी के लिए वार्ड पार्षदों की संख्या न्यूनतम 37 व अधिकतम 42 हो सकती है. डेढ़ लाख से अधिक व दो लाख से कम आबादी वाले नगर पर्षद क्षेत्र के लिए न्यूनतम 42 और अधिकतम 45 वार्ड पार्षद हो सकते हैं.
सुरेश कुमार शर्मा, नगर विकास एवं आवास मंत्री
नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा नगर निकायों के उत्क्रमण की प्रक्रिया शुरू की गयी है. आवश्यक शर्तें पूरा करनेवाली नगर पंचायतों को चिह्नित करने और उनकी जनसंख्या का आकलन किया जा रहा है. इसके अलावा निकायों से सटे हुए क्षेत्रों को भी नगर निकाय क्षेत्रों में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है.
उन्होंने बताया कि राज्य की शहरी आबादी 11% है, जिसे बढ़ाकर 20% करने का प्रयास किया जा रहा है. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में करीब 20 लाख 13 हजार 671 परिवार रहते हैं. अनुमान है कि 2020 तक शहरी क्षेत्रों में रहनेवालों की संख्या बढ़कर 24 लाख 16 हजार 405 हो जायेगी. इसी तरह से शहरी क्षेत्र के क्षेत्रफल 2011 में 1900 वर्ग किमी था, जो 2020 तक बढ़ कर 2500 वर्ग किमी होने का अनुमान है.
परसा बाजार समेत ये नगर पंचायतें बनेंगी नगर पर्षद
मनेर, परसा बाजार, राजगीर, हरनौत, शेरघाटी, नवगछिया, बैरगनिया, रामनगर, बड़हिया, झाझा, बखरी, तेघड़ा, बलिया, और बरौली.
दानापुर समेत 14 नगर पर्षद में बढ़ेगी वार्डों की संख्या
दानापुर, बक्सर, डालमियानगर, डेहरी सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, हाजीपुर, सीवान, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, जमालपुर, सहरसा और किशनगंज

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