सृजन घोटाला : फरार चल रहे पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी राजीव रंजन फिर नहीं हुए हाजिर
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Nov 2018 9:14 AM
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पटना : प्रदेश के चर्चित सृजन घोटाले में फरार चल रहे भागलपुर के पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह फिर सामान्य प्रशासन में हाजिर नहीं हुए. पटना में विभागीय सुनवाई के दौरान बार-बार उन्हें उपस्थित हाेकर पक्ष रखने को कहा जा रहा है. इससे पूर्व भी आधा दर्जन से अधिक बार की तिथि सामान्य प्रशासन […]
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पटना : प्रदेश के चर्चित सृजन घोटाले में फरार चल रहे भागलपुर के पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह फिर सामान्य प्रशासन में हाजिर नहीं हुए. पटना में विभागीय सुनवाई के दौरान बार-बार उन्हें उपस्थित हाेकर पक्ष रखने को कहा जा रहा है.
इससे पूर्व भी आधा दर्जन से अधिक बार की तिथि सामान्य प्रशासन विभाग ने मुकर्रर की. परंतु राजीव रंजन हाजिर नहीं हुए हैं. बार-बार नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं होने के कारण 19 नवंबर की तारीख फिर तय की गयी थी. एक बार फिर वह हाजिर नहीं हुए. सूत्रों की मानें तो बिहार प्रशासनिक सेवा के राजीव रंजन सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
उनके विरुद्ध जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के पदस्थापन काल में वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी आरोप हैं. इसके लिए विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति राजीव रंजन को भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था.
साक्ष्य सहित आरोप पत्र राजीव रंजन सिंह के पता एशियन बिहार अपार्टमेंट, राजेंद्र पथ, सीडीए भवन के बगल में कदमकुआं, पटना भेजा गया था. परंतु यहां से बिना तामिला के ही आरोप पत्र वापस हो गया. इसके बाद 15 दिनों का समय देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने उपस्थित होने का मौका दिया था. परंतु राजीव रंजन ने विभागीय पत्र को प्राप्त नहीं किया. समीक्षा के बाद आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया. इससे संबंधित संकल्प की प्रति राजीव रंजन सिंह के पते पर भेजा गया.
फिर संकल्प को किसी ने रिसीव नहीं किया. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर 15 दिन का समय दिया गया था. इसमें कहा गया था कि विभागीय जांच आयुक्त बिहार पटना के सामने सुनवाई 19 नवंबर निर्धारित हुई थी. परंतु वह हाजिर नहीं हुए. प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग ने चेता दिया था कि सुनवाई की तिथि 19 नवंबर सुबह 11 बजे मुख्य जांच आयुक्त के कार्यालय में हाजिर नहीं होेने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जायेगी.
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