पटना : केके पाठक को राहत नहीं देना होगा जुर्माना

Updated at : 01 Nov 2018 9:18 AM (IST)
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पटना : केके पाठक को राहत नहीं देना होगा जुर्माना

पटना : पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल केके पाठक को एक बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन पर लगाये गये पौने दो लाख जुर्माना पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने केके पाठक की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिया. अदालत ने मामले […]

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल केके पाठक को एक बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन पर लगाये गये पौने दो लाख जुर्माना पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने केके पाठक की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिया. अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख पांच दिसंबर तय की है.
गौरतलब है कि एसबीआई के अधिकारियों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी समय पर जमा नहीं किये जाने से नाराज विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव केके पाठक ने विभिन्न जिला के उप निबंधक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सात शाखा प्रबंधकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
अभियुक्त बनाये गये सभी शाखा प्रबंधकों ने केके पाठक के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का गुहार लगायी थी. मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को नियमों के विरुद्ध काम करने वाले ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था. साथ ही सभी आवेदकों को 25-25 हजार रुपये देने का आदेश दिया था.
जल्द सुनवाई की गुहार
पटना. पूर्व डिप्टी सीएम की ओर से दायर एलपीए अपील पर जल्द सुनवाई करने की गुहार पटना हाईकोर्ट से की गयी. कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम के वकील से जानना चाहा कि बंगला खाली किया गया कि नहीं उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि एकलपीठ के फैसला के खिलाफ अपील दायर की गयी है. उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
सिविल कोर्ट कर्मियों के मामले में आज सुनवाई
पटना. उत्पाद कानून के तहत पटना सिविल कोर्ट में दर्ज केस में किये गये स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते पकड़ेगये सिविल कोर्ट कर्मियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर दायर केस पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
याचिका पर जल्द सुनवाई करने की गुहार अधिकता दिनेश ने बुधवार को मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ से की. अदालत ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. पिछले वर्ष 15 नवंबर 2017 को किये गये स्टिंग ऑपरेशन को टीवी पर दिखाया गया था.
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