8.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

लालू प्रसाद के परिजनों पर कसेगा इनकम टैक्स का शिकंजा, पटना और दिल्ली की 128 करोड़ की संपत्तियों को करेगा अटैच

पटना / नयी दिल्‍ली : चारा घोटाला मामले में झारखंड स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिजन पटना और दिल्‍ली की आलीशान प्रॉपर्टी गंवा सकते हैं. बेनामी सौदे (निषेध) संशोधन कानून के तहत इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट 17 संपत्तियों को तात्‍कालिक रूप से अटैच करेगा. […]

पटना / नयी दिल्‍ली : चारा घोटाला मामले में झारखंड स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिजन पटना और दिल्‍ली की आलीशान प्रॉपर्टी गंवा सकते हैं. बेनामी सौदे (निषेध) संशोधन कानून के तहत इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट 17 संपत्तियों को तात्‍कालिक रूप से अटैच करेगा. इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 128 करोड़ रुपये बतायी जा रही है.

यह भी पढ़ें :राजगीर घूम कर लौट रहे बच्चों से भरी बस खड़े ट्रक से टकरायी, एक छात्र की मौत, करीब 40 छात्र घायल

बताया जाता है कि अटैच की गयी संपत्तियों को लालू प्रसाद यादव के परिजनों ने कथित रूप से शेल कंपनियों की मदद से कांग्रेस समर्थित यूपीए शासन काल में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए खरीदी थीं. बाद में इन संपत्तियों को लालू प्रसाद यादव की पत्‍नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्‍वी यादव, बेटी मीसा, चंदा और रागिनी के साथ-साथ दामाद शैलेश कुमार के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें : युवक ने फोन कर अपहरण होने और हत्या की योजना की दी जानकारी, फिर पेड़ से लटका मिला शव, उग्र हुए ग्रामीण

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, संपत्तियों को अटैच किये जाने के बाद अब इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट इन संपत्तियों पर कब्‍जा कर सकेगा. हालांकि, विभाग चाहे तो उसके अंदर रह रहे लोगों को सुनवाई पूरी होने तक किराये पर रहने की अनुमति दे सकता है. आयकर विभाग के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा, ‘इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 127.75 करोड़ रुपये है. इनमें पटना में निर्माणाधीन मॉल, दिल्‍ली में आलीशान घर और दिल्‍ली एयरपोर्ट के पास ढाई एकड़ में फैला फार्म शामिल है.’

मालूम हो कि बेनामी कानून के तहत लालू प्रसाद यादव के परिजनों के दोषी पाये जाने पर उन्हें सात साल की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही संपत्ति की बाजार की कीमत का 25 फीसदी हिस्‍सा भी जुर्माने के रूप में देना पड़ सकता है. इसके अलावा दोषी करार दिया गया व्यक्ति छह साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पायेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel