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पटना : बीडीओ, बीईओ व शिक्षिका पर कार्रवाई का निर्देश
जिलाधिकारी, पटना सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने की सुनवाई पटना : मसौढ़ी प्रखंड के बारा स्थित नदौना निवासी अनिल कुमार सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने मसौढ़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) के खिलाफ प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश दिया है. साथ […]
जिलाधिकारी, पटना सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने की सुनवाई
पटना : मसौढ़ी प्रखंड के बारा स्थित नदौना निवासी अनिल कुमार सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने मसौढ़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) के खिलाफ प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश दिया है.
साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय नदौना की प्रखंड शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. संबंधित अनुमंडलाधिकारी को बीडीओ तथा पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बीईओ के खिलाफ उक्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.
अनिल कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 के तहत द्वितीय अपील दायर कराया था. आवेदक ने शिकायत की है कि गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नदौना में शिक्षिका के स्थान पर दूसरे व्यक्ति द्वारा पढ़ाया जाता है. इसके अलावा मध्याह्न भोजन आदि को लेकर शिकायत की गयी थी. मामले में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मसौढ़ी व अपर समाहर्ता सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार स्तर पर शिकायत का समाधान नहीं हो पाया.
उसके बाद अपीलकर्ता ने जिलाधिकारी पटना सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील दायर की. प्राधिकार के निर्देश पर गत 24 सितंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय की स्थलीय जांच की. जिसमें पाया गया था कि प्रखंड शिक्षिका रेखा कुमारी 22 सितंबर व 24 सितंबर को बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित थीं. विद्यालय में उसी ग्राम के ग्रामीण शिवम कुमार उर्फ बम शर्मा कक्षा संचालन करते पाये गये थे. पूछने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया था कि शिक्षक की कमी के कारण वह विद्यालय में पढ़ाते हैं.
वहीं, आवेदन की शिकायत की सत्यता की जांच के लिए सर्वप्रथम मसौढ़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, जिसमें उनके द्वारा शिकायत को निराधार बताया गया था. वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्थल जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा गलत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था.
इस पर विचार करने के पश्चात दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ उक्त कार्रवाई तथा शिक्षिका बिना पूर्व सूचना विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने तथा अपने बदले किसी अन्य से शिक्षण कार्य कराने के कारण शिक्षिका रेखा कुमारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने तथा उन्हें किसी अन्य पंचायत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया.
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