30 सितंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करें, नहीं तो बंद हो जायेगी अापकी पेंशन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Sep 2018 3:56 AM

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पटना : अगर पेंशनधारियों ने 30 सितंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया, तो अगले माह से हमेशा के लिए पेंशन बंद हो जायेगी. यह कड़ा फैसला क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने लिया है. बिहार में ईपीएफओ के कुल 1,91,228 पेंशनधारी सदस्य हैं, जिनमें से अब तक 45494 पेंशनधारी सदस्यों ने अपना-अपना जीवन […]

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पटना : अगर पेंशनधारियों ने 30 सितंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया, तो अगले माह से हमेशा के लिए पेंशन बंद हो जायेगी. यह कड़ा फैसला क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने लिया है. बिहार में ईपीएफओ के कुल 1,91,228 पेंशनधारी सदस्य हैं, जिनमें से अब तक 45494 पेंशनधारी सदस्यों ने अपना-अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है. ईपीएफओ की ओर से कई बार पत्र, मोबाइल तथा अन्य साधनों से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने का आग्रह किया जा चुका है.

फिर भी पेंशनधारी या उनके परिजन पेंशनधारियों के बारे में किसी तरह की सूचना नहीं दी है. इससे उन पेंशनभोगियों के जीवित होने पर शंका उत्पन्न होने के आधार पर ईपीएफओ ने अंतिम बार अपने पेंशनभोगी सदस्यों तथा उनके आश्रित परिजनों को मौका दिया है. अगर इसके बावजूद भी उनका जीवन प्रमाणपत्र ईपीएफओ कार्यालय में जमा नहीं कराया गया, तो माना जायेगा कि सदस्य अब जीवित नहीं है.

बिहार-झारखंड में
जिले कुल प्रमाण-पत्र जमा
पेंशनभोगी नहीं करने वाले
पटना 56532 12506
मुजफ्फरपुर 116983 29525
भागलपुर 17713 3463
रांची 89414 14374
जमशेदपुर 57200 13282
ईपीएफओ कार्यालय को बाध्य होकर कड़ा निर्णय लेना पड़ा है. इससे पूर्व कई बार पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने का आग्रह किया जा चुका है. फिर भी कुल पेंशनभोगियों में से 23 फीसदी से अधिक लोगों ने अब तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है. आम लोगों से आग्रह है कि अगर आपके अासपास या जानने वाले कोई पेंशनभोगी हों, तो उन्हें 30 सितंबर तक हर हाल में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के बारे में जरूर बताएं, ताकि उनकी पेंशन बंद न हो.
जारी रखने के लिए जरूरी है प्रमाणपत्र
मिली जानकारी के अनुसार ईपीएफओ द्वारा ‘पेंशन योजना 1995’ के तहत पेंशनरों को मासिक पेंशन भुगतान की जाती है. प्रावधानों के तहत पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर माह में पेंशन भुगतान पाने वाले बैंक शाखाओं के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र ईपीएफओ कार्यालय को जमा कराना होता है, जिससे कि उनकी पेंशन अगले साल की जनवरी माह से बिना रुकावट चालू रह सके. लेकिन इस वर्ष बहुत से पेंशनभोगियों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाणपत्र ईपीएफओ कार्यालय में जमा नहीं किया है. बिहार में कुल 1,91,228 पेंशनभोगी सदस्य हैं.
इनमें से 30 अगस्त तक 45,494 पेंशनभोगियों ने जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है. जबकि झारखंड में कुल 1,46,614 पेंशनभोगी सदस्य हैं. इनमें से 27,656 सदस्यों ने प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है.
दो अक्तूबर तक सभी जीवित पेंशनरों
की पेंशन चालू करने का संकल्प
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनु
सार सितंबर माह से उन सभी जीवित पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाणपत्र एकत्र कर उनकी पेंशन जारी रखने का बीड़ा उठाया गया है.
साथ ही मिशन
मोड में काम कर
दो अक्तूबर तक सभी जीवित पेंशनरों की पेंशन चालू करने का संकल्प लिया है.
अधिकारियों ने बताया कि ऐसे पेंशनधारक, जिन्होंने जीवन प्रमाणपत्र के रूप में अपने जीवित होने का सबूत भविष्य निधि संगठन कार्यालय में अब तक जमा नहीं कराया है, वे हर हाल में 30 सितंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र या आधार आधारित जीवन प्रमाण पंजीकरण करा लें या कागजी जीवन प्रमाणपत्र अपनी बैंक शाखा के माध्यम से ईपीएफओ कार्यालय में जमा करा दें, जिससे उनकी पेंशन चालू रह सके.
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