मोतिहारी डीएम को दुकान तोड़ने का निर्देश
Updated at : 31 Aug 2018 1:18 AM (IST)
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी के डीएम को चार सप्ताह के भीतर घोड़ासहन तालाब के समीप जिला परिसद द्वारा बनाये गये सभी दुकानों को तोड़ने का निर्देश दिया है.इसके साथ ही कोर्ट ने तालाब का सौंदर्यीकरण करने का निर्देश डीएम को दिया है . कोर्ट ने डीएम से इस बात को भी सुनिश्चित करने […]
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी के डीएम को चार सप्ताह के भीतर घोड़ासहन तालाब के समीप जिला परिसद द्वारा बनाये गये सभी दुकानों को तोड़ने का निर्देश दिया है.इसके साथ ही कोर्ट ने तालाब का सौंदर्यीकरण करने का निर्देश डीएम को दिया है .
कोर्ट ने डीएम से इस बात को भी सुनिश्चित करने की कहा कि भविष्य में यहां अतिक्रमण नहीं हो. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह तथा न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को बताया गया की जिला परिषद तालाब की जमीन पर दुकानें बना रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नदी, तालाब पोखर, पाइन को अतिक्रमण मुक्त के साथ साथ इसके स्वरूप में बदलाव नहीं करने का आदेश दे रखा है.
इसके बावजूद तालाब की जमीन पर सरकारी एजेंसी निर्माण कार्य करा रही है. अदालत ने जिला परिषद के द्वारा बनाये गए सभी दुकानों को ध्वस्त कर तालाब का सौंदर्यीकरण करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि भविष्य में उस तालाब के औचित्य को समाप्त नहीं किया जाय और न ही वहां अतिक्रमण हो .
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