पटना : वित्तीय अनियमितता पर निगरानी के एडीजी तलब
Updated at : 28 Aug 2018 1:22 AM (IST)
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पटना : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत बड़े पैमाने पर की गयी वित्तीय अनियमितता पर नाराज पटना हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग के एडीजी को 10 सितंबर को अदालत में तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह व न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता धीरेंद्र कुमार की ओर से दायर जनहित […]
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पटना : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत बड़े पैमाने पर की गयी वित्तीय अनियमितता पर नाराज पटना हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग के एडीजी को 10 सितंबर को अदालत में तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह व न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता धीरेंद्र कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर अधिवक्ता सुनील कुमार को सुनने के बाद यह निर्देश दिया. अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी राशि की बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है.
इस बात को महालेखाकार की ऑडिट टीम ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी कहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 करोड़ 21 लाख की अनियमितता इस योजना के क्रियान्वयन में की गयी है. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया की इस मामले की जांच के लिए पीएम कार्यालय से सीबीआई को लिखा गया था. लेकिन, सीबीआई ने अपने इसकी जांच नहीं कर राज्य की निगरानी को जांच करने को कहा. राज्य की निगरानी की ओर से वर्ष 2014 में सीबीआई की ओर से लिखे गये पत्र के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
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