दिसंबर तक बीपीएससी आयुष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें, शिक्षकों की बहाली नहीं होने पर दिया निर्देश
Updated at : 22 Aug 2018 9:31 AM (IST)
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पटना. हाईकोर्ट पटना. पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को निर्देश दिया है कि वह राज्य के आयुर्वेदिक, होमियोपैथी और यूनानी कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली के लिए दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ले. प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य सरकार को अनुशंसा भेज दी जाये, ताकि सरकार इन पदों पर 31 […]
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पटना. हाईकोर्ट पटना. पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को निर्देश दिया है कि वह राज्य के आयुर्वेदिक, होमियोपैथी और यूनानी कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली के लिए दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ले. प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य सरकार को अनुशंसा भेज दी जाये, ताकि सरकार इन पदों पर 31 जनवरी तक नियुक्ति कर ले. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के निर्देश के बाद इस याचिका को निष्पादित कर दिया गया. अदालत ने राज्य के आयुर्वेदिक, होमियोपैथी व यूनानी कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर यह निर्देश दिया.
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