मॉब लिंचिंग : हर शख्स की होगी पहचान, होगा मुकदमा
Updated at : 21 Aug 2018 9:25 AM (IST)
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पटना : सुप्रीम काेर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर बिहार में मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) की घटनाओं काे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है. भीड़ यदि किसी अपराधी की भी पीट-पीटकर हत्या कर देगी […]
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पटना : सुप्रीम काेर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर बिहार में मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) की घटनाओं काे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है.
भीड़ यदि किसी अपराधी की भी पीट-पीटकर हत्या कर देगी तो पुलिस भीड़ के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकेगी. पुलिस मुकदमा दर्जकर भीड़ में शामिल हर शख्स की पहचान करेगी. महानिदेशक केएस द्विवेदी ने मॉब लिंचिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी सीनियर एसपी और एसपी को आदेश दिया है कि वह ऐसे मामलों की जांच में किसी भी स्तर की खामी नहीं रहने दें.
ऐसे मामलों काे संवेदनशीलता से निस्तारित किया जाये. ट्रायल भी स्पीडी होगा. नोडल अधिकारी के रूप में हर जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जहां भी यह पाया जाये कि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी भीड़ द्वारा हिंसा और हत्या की किसी घटना को रोकने, जांच करने और इसकी शीघ्र सुनवाई में मदद के किसी निर्देश का पालन करने में नाकाम रहा है, तो इसे जानबूझकर लापरवाही और कदाचार माना जाना चाहिए.
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