पटना : बढ़े हुए रोड टैक्स पर 30 दिनों में लिये जायेंगे आपत्ति और सुझाव
Updated at : 08 Aug 2018 9:23 AM (IST)
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पटना : परिवहन विभाग द्वारा नये वाहनों के निबंधन में बढ़ाये गये रोड टैक्स पर 30 दिनों में लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे जायेंगे. इसके लिए बढ़े हुए रोड टैक्स को परिवहन विभाग अपनी वेबसाइट पर डालेगा. कैबिनेट से रोड टैक्स प्रस्ताव पारित होने पर बुधवार को विभाग की वेबसाइट पर इसे लोड किया […]
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पटना : परिवहन विभाग द्वारा नये वाहनों के निबंधन में बढ़ाये गये रोड टैक्स पर 30 दिनों में लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे जायेंगे. इसके लिए बढ़े हुए रोड टैक्स को परिवहन विभाग अपनी वेबसाइट पर डालेगा.
कैबिनेट से रोड टैक्स प्रस्ताव पारित होने पर बुधवार को विभाग की वेबसाइट पर इसे लोड किया जायेगा. इसके बाद 30 दिनों के अंदर लोगों से बढ़े हुए रोड टैक्स पर आपत्ति व सुझाव लिये जायेंगे.
लोगों से प्राप्त आपत्ति व सुझाव पर विभाग विचार करेगा. इसके बाद नया रोड टैक्स लागू होगा. नये रोड टैक्स के संबंध में परिवहन विभाग अधिसूचना निर्गत करेगा. अधिसूचना की तिथि से नया रोड टैक्स मान्य होगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नये रोड टैक्स प्रस्ताव पर कैबिनेट से अनुमति मिली है.
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार इस पर लोगों के आपत्ति व सुझाव प्राप्त करना आवश्यक होता है. इसके लिए 30 दिनों का समय निर्धारित होता है. सचिव ने बताया कि निर्धारित समय में लोगों से प्राप्त आपत्ति व सुझाव पर विचार होने के बाद ही नया रोड टैक्स लागू होगा. नये रोड टैक्स में कम कीमत के वाहनों पर अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है. जबकि महंगी गाड़ियों पर रोड टैक्स में पहले की तुलना में पांच फीसदी वृद्धि की गयी है.
मालवाहक वाहनों में मामूली बढ़ोतरी हुई है. नये रोड टैक्स को लेकर बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे प्रस्ताव को देखने के बाद उस पर वे अपना सुझाव देंगे. उन्होंने कहा कि सरकार को ट्रांसपोर्टर व जनता के हितों का ख्याल रखते हुए निर्णय लेना चाहिए.
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