पटना : विद्यालय के जमीन दाता को स्कूल की शिक्षा समिति से हटाने का अधिकार प्रधानाध्यापक को नहीं है. शिक्षादाता शिक्षा समिति का पदेन सदस्य होता है. यह निर्देश हाईकोर्ट ने पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय नगवां के विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य व जमीनदाता प्रमोद कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को दिया है.
याचिकाकर्ता ने विद्यालय बनाने के लिए अपनी जमीन दान दी थी. तीन वर्षों तक वे इस पद पर बने रहे. बाद में प्रधानाध्यापक ने उन्हें बिना सूचना के स्कूल की शिक्षा समिति से हटा दिया. तब उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर अदालत से न्याय की गुहार लगायी. रिट याचिका में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, डीएम पटना, बीईओ व स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी पक्षकार बनाया गया था. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला दिया. अदालत ने संबंधित पक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाये.