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पटना वीमेंस कॉलेज को नियम पालन करने का दिया आदेश

राजभवन की सख्ती पटना : राजभवन ने पटना वुमेंस कॉलेज को सख्त लहजे में कहा है कि वे बीएड नामांकन मामले में तय नियमों का पालन करने का सख्त आदेश दिया है. कॉलेज की प्राचार्या को लिखित पत्र में राजभवन ने सख्त लहजे में कहा है कि उनके किसी भी नियम के अवहेलना करने की […]

राजभवन की सख्ती
पटना : राजभवन ने पटना वुमेंस कॉलेज को सख्त लहजे में कहा है कि वे बीएड नामांकन मामले में तय नियमों का पालन करने का सख्त आदेश दिया है. कॉलेज की प्राचार्या को लिखित पत्र में राजभवन ने सख्त लहजे में कहा है कि उनके किसी भी नियम के अवहेलना करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है.
बीएड के नामांकन में जो नियम तय किये गये हैं, उनका पालन सभी कॉलेजों की तरह इन्हें भी करना होगा. पटना वुमेंस कॉलेज के लिए किसी तरह का अलग से कोई नियम नहीं बनेगा और न ही तय नियमों में किसी तरह की छूट ही दी जायेगी. राजभवन ने पटना वुमेंस कॉलेज के 23 जुलाई को लिखे पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि सीईटी-2018 के रिजल्ट के आधार पर बीएड में नामांकन के लिए उनके स्तर पर अलग से किसी तरह का नियम या कायदा बनाना पूरी तरह से गलत है और इसे राजभवन सचिवालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
समझा जायेगा.
अलग नामांकन प्रक्रिया अपनाना अनैतिक
इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जहां तक उनकी तरफ से अल्पसंख्यक कॉलेज का हवाला देते हुए, अपनी अलग नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का अगर कोई मामला सामने आता है, तो यह पूरी तरह से अनैतिक होने के साथ-साथ इसे हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना भी समझा जायेगा.
ऐसे ही एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने मिर्जा गालिब टीटी कॉलेज के मामले में पिछले वर्ष ही आदेश पारित किया था. ठीक इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2009 में मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से जुड़े मामले में आदेश जारी किया था. इन दोनों आदेशों में इस तरह के किसी मामले में विशेष छूट नहीं देने की बात कही गयी है.
इसके मद्देनजर नामांकन से संबंधित किसी मामले में राजपाल सचिवालय का आदेश ही अंतिम और सर्वोपरि माना जायेगा. इसमें किसी को अपने स्तर से फेर-बदल या बदलाव करने का अधिकार नहीं है. अगर इसके पालन में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो इसे अवहेलना समझा जायेगा.

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