पटना : 31 तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो पेनाल्टी
Updated at : 16 Jul 2018 9:02 AM (IST)
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पटना : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए करदाताओं के पास अब केवल 19 दिन का समय और शेष रह गया है. 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस बार 5 हजार रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है. आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के कानून में बदलाव किया है. […]
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पटना : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए करदाताओं के पास अब केवल 19 दिन का समय और शेष रह गया है. 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस बार 5 हजार रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है. आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के कानून में बदलाव किया है. इसके तहत अब करदाता जिसे ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है और न ही वह कंपनी करदाता है, उसे वर्ष 2017-2018 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक जमा करना आवश्यक है. अगर अपना रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं फाइल करते हैं तो 5 हजार रुपये तक की पेनाल्टी लगेगी. हालांकि जिस आयकर दाता की आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें एक हजार रुपये का दंड लगेगा.
आयकर अधिवक्ता मनीष बनेटिया ने बताया कि अंतिम समय में आयकर रिटर्न फाइल करने पर सर्वर डाउन की परेशानी रहती है. मिनटों के काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है. इसलिए समय से पहले रिटर्न फाइल कर लें. आयकर विभाग करदाताओं को जागरूक करने का काम विभिन्न प्रचार माध्यमों से कर रहा है.
इस बार टैक्सपेयर्स अगर 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाये तो उन्हें 5 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी. इसलिए समझदारी इसी में है कि अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न फाइल कर दें.
—मशींद्र कुमार मशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट
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