पटना : जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की सदस्यता मामले पर सुनवाई के लिए अंतिम तारीख मुकर्रर कर दी गयी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है. 25 सितंबर को दोनों पक्षों की मौजूदगी में कोर्ट की सुनवाई होगी. इससे पहले 11 सितंबर को कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, शरद यादव की तरफ से पक्ष रखेंगे. इसके बाद 18 सितंबर को जेडीयू के वकील को दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्ष रखने का समय दिया है.
इससे पहले बीते सात जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शरद यादव बतौर सांसद मिलने वाले वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधायें नहीं ले सकते, लेकिन वह सरकारी बंगले में रह सकते हैं. शरद यादव को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा चुका है. जिसे, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के पिछले साल 15 दिसंबर के आदेश में संशोधन कर दिया है. इसी आदेश में शरद यादव को उनकी याचिका लंबित रहने के दौरान वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधायें प्राप्त करने और सरकारी बंगले में रहने की अनुमति दी थी. जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने हाईकोर्ट में अलि अनवर और शरद यादव को अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी दलों की सभा में शिरकत की थी.