पटना : सात निश्चय योजना घोटाले की जांच प्रधान सचिव व मुख्य सचिव करेंगे
Updated at : 11 Jul 2018 8:10 AM (IST)
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पटना : बांका जिले में सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में हुए घोटाले के आरोप की जांच प्रधान सचिव व मुख्य सचिव करेंगे. पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मोहम्मद गालिब रजा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. […]
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पटना : बांका जिले में सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में हुए घोटाले के आरोप की जांच प्रधान सचिव व मुख्य सचिव करेंगे. पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मोहम्मद गालिब रजा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बांका जिले के चुटिया बेलारी पंचायत में मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना को लागू करने में घोर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है.
राज्य सरकार ने बताया कि गड़बड़ी की शिकायत सीधे तौर पर प्रधान सचिव व मुख्य सचिव से की जा सकती है. शिकायत के आधार पर ही जांच प्रधान सचिव करेंगे. इसका निर्णय राज्य सरकार ने गत 15 जून को एक संकल्प प्रकाशित कर लिया है. कोर्ट ने मामले की जांच को प्रधान सचिव व मुख्य सचिव के स्तर से कराने का निर्देश दिया.
जमुई के डीएम और मुख्य सचिव से जवाब-तलब
पटना. जमुई जिले में एक्साइज एक्ट के तहत पकड़ी गयी मोटरसाइकिल को अदालत के आदेश के बाद भी नहीं छोड़े जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. अदालत ने इस मामले में जमुई के जिलाधिकारी के साथ राज्य के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.
किस कानून के तहत वाहन किया जा रहा है जब्त
पटना. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 30 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के वाहन को किस कानून के तहत जब्त किया जाता है. इस मामले की पूरी जानकारी मुख्य सचिव अदालत को स्वयं दें. शराबबंदी कानून के दुरुपयोग की शिकायत को लेकर दायर की गयी रिट याचिका पर संज्ञान लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से जवाब-तलब किया है.
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