वसुधा केंद्रों पर सुविधाओं के अभाव पर जवाब-तलब
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jun 2018 5:19 AM
पटना : आम जन की सुविधाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में खोले गये वसुधा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से पटना हाईकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुकेश कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर […]
पटना : आम जन की सुविधाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में खोले गये वसुधा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से पटना हाईकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुकेश कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए कागजात आदि बनवाने के लिए वसुधा केंद्रों की स्थापना की गयी है. इन केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है. इस कारण परेशान होती है. समय पर काम नहीं हो पाता.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










