नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तीन राज्यों में आठ सरकारी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिये एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में 800 छात्रों का दाखिला देने की अनुमति आज दे दी. केंद्र ने कुछ कमियों की वजह से इन कॉलेजों में दाखिला दिये जाने पर रोक लगा दी थी. शीर्ष अदालत ने मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा बतायीगयी कमियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गयी समय-सीमा के भीतर दूर करने की जिम्मेदारी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के मुख्य सचिवों और मेडिकल कॉलेजों के प्रभारी सचिवों पर डाली.
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अवकाशकालीन पीठ ने एमसीआई से कहा कि वह तीन महीने बाद निरीक्षण करे कि क्या राज्य सरकारों ने उसके द्वारा बतायीगयी कमियों को दूर किया. पीठ ने कहा, तीनों राज्यों के प्रधान सचिवों द्वारा सौंपे गए शपथ पत्र के मद्देनजर हम उन सरकारी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिये एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला देने की अनुमति देते हैं. पीठ ने कहा कि इन कॉलेजों में सीटों को सीट मैट्रिक्स में शामिल किया जायेगा. इनके लिये काउन्सलिंग 19 जून को होनी है.