पटना : पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के मामले में हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पटना विवि छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज के निर्वाचन को सही ठहराया है. इससे पहले डिग्री विवाद के मद्देजनर पटनाविश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित दिव्यांशु भारद्वाज के चयन को गलत ठहराया था.बुधवार को जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने दिव्यांशु भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिव्यांशु के पटना विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स में दाखिले को सही ठहराया है.
मालूमहो किविश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर हुए विवाद के बाद पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज के चयन को गलत ठहरा दिया था. अब कोर्ट के इस फैसले के वो एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष होंगे. पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज के निर्वाचन को डिग्री की जांच के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने रद्द कर दिया गया था. चुनाव के बाद कई छात्र संगठनों ने डिग्री को लेकर सवाल उठाये थे. जिसके बाद तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था.
जांच के बाद टीम ने छात्र संगठनों के आरोप को सही बताते हुए दिव्यांशु भारद्वाज का निर्वाचन रद्द कर दिया था. जिसके बाद दिव्यांशु ने लिंग्दोह कमेटी की सिफारिश और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की नियमावली की व्याख्या करते हुए पटना हाईकोर्ट में शिकायत की थी. इसमें कुलपति, प्रतिकुलपति और इलेक्शन इंचार्ज को पार्टी बनाया था.