बिहार : अब ईडी कर्मियों को भी 20% का विशेष भत्ता
Updated at : 10 Mar 2018 8:19 AM (IST)
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पटना : मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा एक्ट के अंतर्गत अवैध संपत्ति या जायदाद को जब्त करने के लिए विशेष रूप से गठित एजेंसी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के सभी स्तर के कर्मियों को भी 20 प्रतिशत विशेष भत्ता दिया जायेगा. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी इस अधिसूचना में इस नयी सुविधा को बहाल करने से […]
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पटना : मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा एक्ट के अंतर्गत अवैध संपत्ति या जायदाद को जब्त करने के लिए विशेष रूप से गठित एजेंसी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के सभी स्तर के कर्मियों को भी 20 प्रतिशत विशेष भत्ता दिया जायेगा.
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी इस अधिसूचना में इस नयी सुविधा को बहाल करने से संबंधितआदेश जारी कर दिया है. ईडी अधिकारियों और कर्मियों को सीबीआई, आईबी, एनआईए जैसी एजेंसियों में तैनात कर्मियों की तर्ज पर ही उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत वृद्धि करके उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा. इस विशेष भत्ता का प्रावधान नवंबर 2015 से ईडी के अधिकारियों और कर्मियों के लिए भी अतिरिक्त विशेष भत्ता का प्रावधान किया गया था.
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