लैब टेकनीशियन मामले में पटना हाइकोर्ट ने दिया निर्देश, एक सप्ताह में पूरी करें नियुक्ति प्रक्रिया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Feb 2022 5:47 PM
विज्ञापन संख्या 05010115 के आलोक में कोर्ट ने सरकार को कहा कि 2019 में किये गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामले पर भी विचार करे.
पटना. पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया की वह लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया को एक सप्ताह के अंदर पूरी कर ले. राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 21 जून, 2015 को लैब टेक्निशियनों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन संख्या 05010115 के आलोक में कोर्ट ने सरकार को कहा कि 2019 में किये गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामले पर भी विचार करे.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र को सुनने के बाद यह निर्देश दिया. कोर्ट ने सरकार को कहा कि वह अदालती आदेशानुसार एक सप्ताह में करवाई कर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को इसकी जानकारी दें.
कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा दिनांक 21 जून, 2015 को कुल 1772 पद के लिये विज्ञापन निकाला गया था . लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी करवाई नही गयी है .इस मामले पर आगे की सुनवाई दो सप्ताह बाद कि जायेगी.
हाइकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) के तहत पेंशन व जी पी एफ का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते राज्य सरकार से जबाब तलब किया है . जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकलपीठ ने डॉ मनीष कुमार पांडेय व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया .
कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा 9 जून, 2020 को निर्णय लिया गया था कि याचिकाकर्ता जो पेशे से वेटेरिनरी डॉक्टर है और उनकी नियुक्ति 27 मार्च, 2014 को की गई है, इसलिए इन्हें सिर्फ नए पेंशन और राज्य सरकार के कर्मियों को देय जीपीएफ का लाभ ही दिया जायेगा.
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