सखी वार्ता' में छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार, महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

स्कूल में जानकारी देते विशेषज्ञ | Prabhat Khabar Network
नवादा में 'सखी वार्ता' कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और समुदाय को बाल अधिकार, महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया. वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ और लैंगिक विशेषज्ञ ने साइबर ठगी, बाल शोषण और महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी.
Nawada News : रजौली महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति योजना के तहत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, नवादा की ओर से इंटर विद्यालय, अंधरवारी में 'सखी वार्ता' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं स्थानीय समुदाय को बाल अधिकार, महिला सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था.
बाल अधिकारों की रक्षा सभी की जिम्मेदारी
लैंगिक विशेषज्ञ पंकज कुमार ने बाल अधिकारों पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और समान अवसर का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने बताया कि बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, यौन शोषण तथा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना कानूनन अपराध हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है. किसी भी प्रकार के शोषण या बाल अधिकारों के उल्लंघन की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने की अपील की.
साइबर ठगी से बचाव के बताए उपाय
वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अमन कुमार ने साइबर अपराध से बचाव के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, लॉटरी, नौकरी, छात्रवृत्ति, फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने लोगों को ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन, बैंक विवरण और पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करने तथा संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी.
किशोरियों को साइबर बुलिंग से सतर्क रहने की सलाह
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, विशेषकर किशोरियों को साइबर बुलिंग, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, फोटो मॉर्फिंग और ऑनलाइन ब्लैकमेल जैसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई. साथ ही साइबर अपराध होने की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने तथा मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करने पर बल दिया गया.
महिला हेल्पलाइन 181 की दी गई जानकारी
कार्यक्रम में महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में भी जानकारी दी गई. बताया गया कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अथवा महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में महिलाएं इस हेल्पलाइन के माध्यम से त्वरित सहायता, परामर्श और कानूनी सहयोग प्राप्त कर सकती हैं.
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