महिलाओं, बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए बनायें अतिरिक्त काउंटर

Updated at : 07 Jun 2016 8:14 AM (IST)
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महिलाओं, बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए बनायें अतिरिक्त काउंटर

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के जिला व अनुमंडल स्तरीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया. लोगों के शिकायत आसानी के साथ तय समय सीमा में दूर किया जा सके इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है. डीएम सहित जिले के अन्य वरीय अधिकारियों ने नये कार्यालय का उद्घाटन किया. पहले दिन ही शिकायत करने […]

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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के जिला व अनुमंडल स्तरीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया. लोगों के शिकायत आसानी के साथ तय समय सीमा में दूर किया जा सके इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है. डीएम सहित जिले के अन्य वरीय अधिकारियों ने नये कार्यालय का उद्घाटन किया. पहले दिन ही शिकायत करने वालों की उपस्थिति केंद्र पर देखी गयी.

नवादा (नगर) : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत संचालित होनेवाले जिलास्तरीय व अनुमंडल स्तरीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन सोमवार को जिला पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा फीता काट कर किया गया. सदर प्रखंड मुख्यालय में बने जिलास्तरीय कार्यालय का सर्वप्रथम फीता काट कर उद्घाटन किया गया. डीएम के अलावे अपर समाहर्ता महर्षि राम, सदर एसडीओ राजेश कुमार, सदर प्रखंड बीडीओ प्रभाकर सिंह आदि मौके पर मौजूद थे. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अजय कुमार पांडेय ने अतिथियों का स्वागत किया तथा कार्यालय में शिकायत सुनने के लिए तैयार की गयी व्यवस्था की जानकारी दी. इसके बाद अनुमंडल स्तरीय शिकायत निवारण कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया गया. मौके पर मौजूद अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहम्मद शिबुगतुल्लाह ने अतिथियों का स्वागत किया.

डीएम ने दिये कई निर्देश : लोक शिकायत निवारण कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर डीएम मनोज कुमार ने कई आवश्यक निर्देश दिये. उन्होंने केंद्र में सूचना से संबंधित व बड़े बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों व दिव्यांगों को शिकायत दर्ज कराने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त काउंटर बनाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लोग आसानी से पहुंच कर अपनी शिकायत दर्ज करा सके. इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किये जायें.

शिकायत के बाद दी गयी उपस्थित होने की तिथि : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत करनेवाले लोगों को अधिकतम एक सप्ताह के अंदर का नोटिस डेट दिया गया. इस तिथि में शिकायतकर्ता को उपस्थित रहने को कहा गया है. अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता की शिकायत प्रति के साथ नोटिस संबंधित लोक अधिकारी को भी भेजा गया है.

वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर शिकायतकर्ता के सामने अपना पक्ष रखेंगे. शिकायतकर्ता को किसी वकील के बगैर अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा तथा संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को दूर करना होगा. अनुमंडल लोक शिकायत केंद्र द्वारा आवेदन करनेवाले लोगों को नोटिस डेट के अनुसार 14 जून को पहली सुनवार्इ के लिए बुलाया गया है. इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहम्मद शिबुगतुल्लाह ने कहा कि संबंधित अधिकारी को नोटिस तामिला के लिए इ-मेल पर सूचना भेजी जायेगी. साथ ही आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये शिकायत पत्र को स्कैन करके अधिकारी को भी भेजा जायेगा. ताकि वह इस संबंध में पूरी जानकारी के साथ उपस्थित हो सके.

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