60 दिनों में शिकायतों का होगा निबटारा

नवादा (नगर) : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अब आम लोगों को तय समय सीमा में अपनी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा. पांच जून से शुरू होनेवाली इस नयी व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. सदर प्रखंड कार्यालय अनुमंडल व जिला स्तरीय शिकायत निवारण कार्यालय बनाये गये हैं. लोक […]
नवादा (नगर) : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अब आम लोगों को तय समय सीमा में अपनी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा. पांच जून से शुरू होनेवाली इस नयी व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. सदर प्रखंड कार्यालय अनुमंडल व जिला स्तरीय शिकायत निवारण कार्यालय बनाये गये हैं.
लोक शिकायत निवारण कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए सूचना सह सुविधा काउंटर भी बनाये गये हैं. यहां लोगों को आवेदन कैसे करना है. आवेदन करने के बाद यदि उनका काम नहीं हुआ तो वे आगे कौन-कौन सी प्रक्रिया कर सकते हैं. इन सब बातों की जानकारी इस काउंटर पर दी जायेगी. वहीं, शिकायत के लिए शिकायतकर्ता को नाम, पता व अन्य जानकारी देकर आवेदन करना होगा. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अधिकतम 60 दिनों के समय सीमा में शिकायत कर्ता को न्याय दिया जाना है. अनुमंडल या जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आवेदन
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