चार ईंट भट्ठा मालिकों पर प्राथमिकी, एक गिरफ्तार

चार ईंट भट्ठा मालिकों पर प्राथमिकी, एक गिरफ्तार वारिसलीगंज. वर्ष 2015-16 में बिना स्वामित्व भुगतान किए व अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए ईंट भट्ठे का संचालन करने के आरोप में स्थानीय थाने में जिला खनन कार्यालय की अनुशंसा पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसमें प्रखंड में संचालित शिवम ईंट उद्योग दरियापुर, गंगा-पूजा ईंट उद्योग अपसढ़, […]
चार ईंट भट्ठा मालिकों पर प्राथमिकी, एक गिरफ्तार वारिसलीगंज. वर्ष 2015-16 में बिना स्वामित्व भुगतान किए व अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए ईंट भट्ठे का संचालन करने के आरोप में स्थानीय थाने में जिला खनन कार्यालय की अनुशंसा पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसमें प्रखंड में संचालित शिवम ईंट उद्योग दरियापुर, गंगा-पूजा ईंट उद्योग अपसढ़, साधना ईंट उद्योग झौर व एनवीएन ईंट उद्योग, बाघी शामिल है. खनन विभाग के जिला सहायक निदेशक मनोज कुमार मिश्र ने थाने को दिये अपने आवेदन में कहा है कि बिहार गौण खनिज समनुदान नियमावली 1972 के धारा चार के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा लिए बिना खनन कार्य करना अवैध है. बावजूद उक्त ईंट उद्योग के मालिकों द्वारा ऐसा किया गया. इससे सरकारी राजस्व की क्षति हुई है. इसके कारण प्राथमिकी दर्ज करने का कार्य विभाग द्वारा की गयी. इधर, साधना ईंट उद्योग, झौर के संचालक निरंजन कुमार को इसी आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है. इसकी पुष्टि थानाध्यक्ष संजय कुमार ने की.
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