हत्या के आरोप में एक को आजीवन कारावास

Updated at : 24 Aug 2018 4:16 AM (IST)
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हत्या के आरोप में एक को आजीवन कारावास

अकबरपुर के रूनीपुर गांव में हुई थी घटना नवादा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कौशलेश कुमार ने हत्या के एक मामले में सजा सुनायी है.घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के रूनीपुर गांव की है.बताया जाता है कि 19 नवंबर 2013 की रात 11:30 बजे इसी गांव के मुन्ना कुमार सिंह व उनकी पत्नी […]

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अकबरपुर के रूनीपुर गांव में हुई थी घटना

नवादा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कौशलेश कुमार ने हत्या के एक मामले में सजा सुनायी है.घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के रूनीपुर गांव की है.बताया जाता है कि 19 नवंबर 2013 की रात 11:30 बजे इसी गांव के मुन्ना कुमार सिंह व उनकी पत्नी अपने कमरे में सोये हुए थे. अचानक कुछ आवाज सुन कर दोनों जाग गये, तो देखा कि रोह थाना क्षेत्र के बघौर निवासी पवन सिंह, अकबरपुर थानाक्षेत्र के असमा निवासी सिया सिंह, हिसुआ थाना क्षेत्र के सकरा निवासी पप्पू सिंह व अन्य दो लोग उनके कमरे में घुसे हुए हैं. अभियुक्त पवन सिंह ने मुन्ना कुमार सिंह के पेट में गोली मार दी. हल्ला सुन कर मुन्ना कुमार सिंह के भाई चुन्नू सिंह बचाने आये,
तो उसको सिया सिंह ने गोली मार दी. इससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी. गांव के लोग जब दौड़े, तो सभी अभियुक्त फायर करते हुए भाग गये. मुन्ना कुमार सिंह को सदर अस्पताल नवादा लाया गया जहां से उनको पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया और किसी तरह से उनकी जान बच सकी. घटना के लिए मुन्ना कुमार सिंह ने अकबरपुर थाना में कांड संख्या 217/13 दर्ज करायी थी. इसी वाद में सुनवाई के बाद न्यायालय ने सिया सिंह उर्फ सियाराम सिंह को सजा सुनायी. 302 भादवि आजीवन कारावास व पांच हजार जुर्माना,307 भादवि में
आजीवन कारावास व पांच हजार जुर्माना, 449 भादवि में 10 साल कारावास तथा पांच हजार जुर्माना, 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल कारावास तथा पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जुर्माने की राशि सूचक व मृतक की पत्नी को दिये जाने का आदेश न्यायालय ने दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रप्रकाश ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा.
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