सरकारी व निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 11 May 2016 5:33 AM (IST)
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सरकारी व निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने पर होगी कार्रवाई

साटे गये सिनेमा के पोस्टरों को 24 घंटे में हटाने का एसडीओ ने दिया निर्देश बिहारशरीफ : शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी भवनों, दीवारों पर इन दिनों सिनेमा के अश्लील पोस्टर धड़ल्ले से साटे जा रहे हैं. एसडीओ कार्यालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया गया है. जारी आदेश में कहा गया […]

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साटे गये सिनेमा के पोस्टरों को 24 घंटे में हटाने का एसडीओ ने दिया निर्देश

बिहारशरीफ : शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी भवनों, दीवारों पर इन दिनों सिनेमा के अश्लील पोस्टर धड़ल्ले से साटे जा रहे हैं. एसडीओ कार्यालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे अश्लील व भड़काऊ पोस्टर से सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव पड़ता है.
बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम-1985 की धारा 3 के तहत किसी प्रकार का पोस्टर बिना अनुमति प्राप्त किये किसी भी सरकारी एवं निजी भवनों या चहारदीवारी पर साटना अथवा चिपकाना मना है. सिनेमा मालिकों द्वारा इस अधिनियम का अनुपालन न करके धड़ल्ले से सिनेमा के पोस्टर, विशेष कर अश्लील पोस्टर साटा जा रहा है. ऐसे ही कुछ अश्लील पोस्टर को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क पर चलने वाली लड़कियों एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी एवं छींटाकशी आदि की घटनाएं होती रहती हैं. उक्त परस्थिति में बिहारशरीफ अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत सभी सिनेमा मालिकों,
प्रबंधकों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में दीवारों, भवनों आदि पर बिना अनुमति प्राप्त किये अश्लील एवं अन्य तरह के पोस्टरों को नहीं चिपकाएं, अन्यथा ऐसा पाये जाने पर बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम 1985 की धारा 3 एवं अन्य सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी. साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि सिनेमा से संबंधित साटे गये अश्लील पोस्टर को 24 घंटे के अंदर हटवाना सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में सुसंगत धारा के अंतर्ग प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
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