तथ्य छिपा कर अपराधी नहीं कर पायेंगे नौकरी

Updated at : 06 May 2016 4:07 AM (IST)
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तथ्य छिपा कर अपराधी नहीं कर पायेंगे नौकरी

दोषी अपराधियों का डाटाबेस तैयार कर रहा विभाग बिहारशरीफ : तथ्य को छिपाकर अब कोई भी सिद्वदोष अपराधी नौकरी नहीं कर पायेंगे. वैसे लोगों का डाटाबेस तैयार किया रहा है. गृह विभाग द्वारा जिले के वैसे लोगों डाटा तैयार करने का आदेश दिया गया है. डाटाबेस तैयारहोने के बाद उसे साइट पर लोड कर दिया […]

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दोषी अपराधियों का डाटाबेस तैयार कर रहा विभाग

बिहारशरीफ : तथ्य को छिपाकर अब कोई भी सिद्वदोष अपराधी नौकरी नहीं कर पायेंगे. वैसे लोगों का डाटाबेस तैयार किया रहा है. गृह विभाग द्वारा जिले के वैसे लोगों डाटा तैयार करने का आदेश दिया गया है. डाटाबेस तैयारहोने के बाद उसे साइट पर लोड कर दिया जायेगा.

राज्य सरकार द्वारा अपराध पर नियंत्रण एवं कानून का राज स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा हैं. उद्देश्य के तहत अपील के पश्चचात अपराध के दीवानी अंजाम योजना शुरू की गयी है. इसके तहत किसी प्रकार के आपराधिक मुकदमों में सिद्वदोष होने पर सजा प्राप्त वैसे व्यक्ति,जिसकी अपील सक्षम न्यायलय द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी है. उसकी विस्तृत विवरणी गृह विभाग के बेबसाइट पर उपलब्ध करायी दी जायेगी. जिसे कोई भी व्यक्ति विभाग के साइट पर क्लीक करके देख सकता हैं.

नहीं छिपा सकते अापराधिक पृष्टिभूमि:

सरकारी योजनाओं,नियुक्तियों, लाइसेंसों के आवेदन में आवेदकों से इस आशय की सूचना मांगी जाती है कि क्या आवेदक को किसी मामले में सजा हुई है. कई बार इस सूचना को ऐसे ही व्यक्ति द्वारा छुपा लिया जाता है. जिसे सजा मिली हो. जिस कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार द्वारा प्रदत लाभ मिल जाता है. अब इसकी जानकारी साइट पर होने से छिपाना मुश्किल होगा.

क्या है सरकार का सोच:

राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अपराध करता है तो वह भली भांति समझ ले कि अपराध करने के बाद न सिर्फ सजा हो सकती है़, बल्कि सजा के अलावा उन्हें अन्य कई प्रकार की सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है. इस प्रकार की व्यवस्था से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वर्तमान में तो कोई अपराध नहीं किया है, परंतु ऐसी मनोवृति रखते हो वे अपराध के दीवानी अंजाम की आशंकाओं से आपराधिक मनोवृति पर नियंत्रण रख सकेंगे.

सरकारी व निजी सेक्टर में लागू:

उक्त प्रावधान सरकारी व निजी सेक्टर दोनों में लागू होगा. जिला प्रशासन द्वारा इस प्रावधान की जानकारी देने में जुट गयी है.

वैसे लोगों की सूची गोपनीय प्रभारी द्वारा एसपी व सभी थानों को सूचना देने व आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया.

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