दावा राशि भुगतान का निर्देश

बिहारशरीफ (नालंदा) : स्थानीय पुल पर स्थित मेसर्स किरण ब्रदर्स व कार्बन मोबाइल कंपनी बंगलोर के विरुद्ध दाखिल वाद में उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने दावा राशि उपभोक्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया. शिकायत वाद संख्या 16/14 के तहत नालंदा थाने के कुंडलपुर निवासी पप्पू कुमार ने मेसर्स किरण ब्रदर्स को विपक्षी बनाते हुए मुकदमा […]
बिहारशरीफ (नालंदा) : स्थानीय पुल पर स्थित मेसर्स किरण ब्रदर्स व कार्बन मोबाइल कंपनी बंगलोर के विरुद्ध दाखिल वाद में उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने दावा राशि उपभोक्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया. शिकायत वाद संख्या 16/14 के तहत नालंदा थाने के कुंडलपुर निवासी पप्पू कुमार ने मेसर्स किरण ब्रदर्स को विपक्षी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमे के साक्ष्य कोर्ट के समक्ष ललित कुमार मौर्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था,
जिसके अनुसार परिवादी ने विपक्षी से कार्बन कंपनी का मोबाइल रसीद सहित खरीदा था. विपक्षी ने यह विश्वास दिलाते हुए कि वह इस कंपनी के अधिकृत विक्रेता है और एक साल की अवधि में सेट के खराब होने पर नया सेट या मुफ्त मरम्मत की जायेगी, परंतु मोबाइल सेट कुछ ही दिन के बाद खराब हो गया और कुछ भी डिस्पले नहीं होता था. शिकायत करने पर विपक्षी ने सेट मरम्मत करवा दिया,
परंतु स्थिति वही रही. पुन: शिकायत करने पर विपक्षी ने मरम्मत या नया सेट देने से इनकार कर दिया. फोरम पीठ के अध्यक्ष कामेश्वर नाथ राम व सदस्य मो ग्यासुद्दीन ने विचारोपरांत फैसला लिया कि मोबाइल वारंटी अवधि में खराब हो गया और रिपेयरिंग सेंटर में भेजने के बावजूद ठीक नहीं हुआ.
अत: विपक्षी का यह दायित्व था कि सेट कंपनी को भेज नया सेट दे. अत: मोबाइल विक्रेता व कंपनी दोनों विपक्षियों की सेवा में त्रुटि है और यह निर्देश दिया जाता है कि उपभोक्ता को विपक्षी 30 दिन के अंदर नया सेट उसी मॉडल का उपलब्ध कराते हुए वाद व्यय व क्षतिपूर्ति का कुल दो हजार रुपये भुगतान करें. ससमय भुगतान न करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा.
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